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बोकारो : खेत तक नहीं पहुंच पा रहे बैंक, छह माह में मात्र 12% लक्ष्य प्राप्ति

Updated at : 16 Dec 2018 10:28 AM (IST)
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बोकारो : खेत तक नहीं पहुंच पा रहे बैंक, छह माह में मात्र 12% लक्ष्य प्राप्ति

पिछले साल के मुकाबले तीन प्रतिशत की गिरावट टारगेट पूरा नहीं तो लक्ष्य वृद्धि क्यों बोकारो में अधिकतम 36 हजार हेक्टेयर में खेती होती है. मॉनसून पर निर्भर खेती का दायरा हर साल सिकुड़ रहा है. बावजूद इसके बैंकों को इस क्षेत्र में टारगेट हर वित्तीय वर्ष बढ़ा कर दिया जाता है. 2017-18 वित्तीय वर्ष […]

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पिछले साल के मुकाबले तीन प्रतिशत की गिरावट

टारगेट पूरा नहीं तो लक्ष्य वृद्धि क्यों

बोकारो में अधिकतम 36 हजार हेक्टेयर में खेती होती है. मॉनसून पर निर्भर खेती का दायरा हर साल सिकुड़ रहा है. बावजूद इसके बैंकों को इस क्षेत्र में टारगेट हर वित्तीय वर्ष बढ़ा कर दिया जाता है. 2017-18 वित्तीय वर्ष में 59360 किसानों के बीच 27606 लाख रुपया का कर्ज वितरण का टारगेट था, जो मुश्किल से लक्ष्य के एक तिहाई हिस्से तक पहुंच सका था. बावजूद इसके इस वित्तीय वर्ष टारगेट में 10 % से अधिक का इजाफा कर दिया गया. ऐसे में सवाल बिना लक्ष्य प्राप्ति के हर साल टारगेट में इजाफा क्यों किया जाता है.

भविष्य को लेकर चिंतित हैं जिलावासी

जिलावासी भविष्य को लेकर चिंतित हैं. ऐसा इसलिए कि पेंशन स्कीम का फायदा लेने वालों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है. 2018-19 वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही तक 21096 लोगों ने अटल पेंशन योजना के तहत प्रीमियम की राशि जमा कर रहे हैं, जबकि 2017-18 के समानांतर तिमाही में मात्र 9114 लोग स्कीम के तहत प्रीमियम जमा कर रहे थे.

चंदनकियारी के ग्राम सिमुलिया में हुई थी घटना

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला के एक मामले में नौ ग्रामीणों को शनिवार को दोषी करार दिया है.

दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में चंदनकियारी के ग्राम सिमुलिया निवासी दीपक माहथा (24 वर्ष), सत्यानारायण माहथा (45 वर्ष), कृष्णकांत माहथा (27 वर्ष), मेघनाथ माहथा (64 वर्ष), विकास माहथा (30 वर्ष), बह्रानंद माहथा (38 वर्ष), तेगनू माहथा (23 वर्ष), रसराज माहथा (60 वर्ष) व मनोज माहथा (29 वर्ष) शामिल हैं. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या- 119/17 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या-111/15 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा. सजा का फैसला 18 जून 2015 को सुनाया जायेगा.

क्या है मामला : घटना आपसी विवाद को लेकर 18 जून 2015 को हुई थी. सिमुलिया गांव निवासी लखन माहथा ने एक केस स्थानीय थाना में किया था. उक्त केस के अनुसंधान में स्थानीय पुलिस गांव में अभियुक्तों को खोजने आयी थी. पुलिस के जाने के बाद सभी अभियुक्त लाठी-डंडा, तलवार व रड से लैस होकर लखन माहथा के घर में घुस गये. अभियुक्तों ने लखन माहथा पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. लखन को बचाने जब उसके परिवार के सदस्य अनाथ माहथा व रंजीत माहथा आये तो उन्हें भी हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. स्थानीय चिकित्सकों ने जख्मी की हालत गंभीर पाकर बीजीएच रेफर कर दिया. बीजीएच में इलाज के बाद सभी की जान बची थी.

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