नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार

Updated at : 27 Sep 2018 5:43 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार

बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए युवक दुगदा के बीसीसीएल कॉलोनी निवासी मनोज कुमार चौहान (22 वर्ष) हैं. न्यायालय में यह […]

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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए युवक दुगदा के बीसीसीएल कॉलोनी निवासी मनोज कुमार चौहान (22 वर्ष) हैं. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 50/17 व दुगदा थाना कांड संख्या 27/17 के तहत चल रहा है. सजा 28 सितंबर को सुनायी जायेगी. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की. घटना की प्राथमिकी बालिका के बयान पर दर्ज की गयी थी.
क्या है मामला : घटना के समय पीड़ित बालिका दुगदा के एक स्कूल की कक्षा दस की छात्रा थी. 25 मई 2017 की सुबह छात्रा अकेले पैदल स्कूल जा रही थी. रास्ते में दुगदा कोल वाशरी एसबीआइ के निकट मनोज कुमार चौहान अपने एक मित्र के साथ बाइक पर मिला. मनोज ने छात्रा को रोक कर कहा : तुम आज स्कूल नहीं जाओ. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं.
छात्रा ने मनोज की बात मानने से इन्कार कर दिया. वह स्कूल जाने लगी. इसी दौरान मनोज उसे जबरन बाइक पर बैठाकर कॉलोनी के खाली पड़े आवास संख्या एफ-38 में ले गया और छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. छात्रा के अनुसार, मनोज ने इस घटना के पहले भी शादी करने का झांसा देकर दो बार दुष्कर्म किया था. 25 मई को छात्रा से दुष्कर्म करने के बाद मनोज ने साफ शब्दों में शादी करने से इन्कार कर दिया. मनोज ने पीड़िता से शादी रचाने के एवज में पांच लाख रुपये की मांग की. केस करने पर छात्रा को जान से मार देने की भी धमकी दी. घटना के बाद पीड़िता अपने घर आयी और परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद यह मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया था.
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