बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या का आरोपी बरी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Sep 2018 5:42 AM
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बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने 10 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में अभियुक्त मांझु सिंह को साक्ष्य के अभाव में बुधवार को रिहा कर दिया. मांझु सिंह बालीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम सिजुवा का निवासी है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल […]
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बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने 10 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में अभियुक्त मांझु सिंह को साक्ष्य के अभाव में बुधवार को रिहा कर दिया. मांझु सिंह बालीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम सिजुवा का निवासी है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 160/15 के तहत चल रहा था.
अभियुक्त की तरफ से न्यायालय में युवा अधिवक्ता सुबोध कुमार ने बहस की. घटना 17 दिसंबर 2011 के सुबह की है. बालीडीह थाना क्षेत्र के सिजुवा गांव में 10 दस वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गयी थी. मामला दर्ज कराते हुए मांझु सिंह पर दुष्कर्म व हत्या का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने मांझु सिंह को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान मांझु सिंह के खिलाफ आरोप सत्य नहीं पाया गया. अंतत: न्यायाधीश ने अभियुक्त को बरी कर दिया.
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