18.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

लोहा तस्कर इलियास को तीन साल कैद

बोकारो : स्थानीय न्यायालय ने कुख्यात लोहा तस्कर शेख इलियास चौधरी को बीएसएल का लोहा चोरी कर उसका परिवहन करने और अवैध व्यवसाय करने के मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. इलियास चौधरी को दस हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की […]

बोकारो : स्थानीय न्यायालय ने कुख्यात लोहा तस्कर शेख इलियास चौधरी को बीएसएल का लोहा चोरी कर उसका परिवहन करने और अवैध व्यवसाय करने के मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. इलियास चौधरी को दस हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की साधारण कारावास होगी.
मामले में पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद निवासी कुख्यात लोहा तस्कर शेख इलियास चौधरी के अलावा उसके सहयोगी बालीडीह थाना क्षेत्र के गोड़ाबाली निवासी नागेंद्र सिंह को भी तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गयी है. मुजरिमों को सजा स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने सुनाई है.
घटना की प्राथमिकी बालीडीह थाना के तत्कालीन थानेदार चुनमुन सिंह ने दर्ज करायी थी.
स्थानीय न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 248/12/240/13 व बालीडीह थाना कांड संख्या 124/07 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किया. घटना की प्राथमिकी बालीडीह थाना के तत्कालीन थानेदार चुनमुन सिंह ने स्वयं अपने लिखित बयान पर दर्ज की थी. एसपी के आदेश पर एसआइटी टीम का गठन किया गया था. एसआइटी टीम का नेतृत्व चुनमुन सिंह कर रहे थे.
अड्डाक्वारी से भारी मात्रा में बरामद हुआ था चोरी का सामान : चुनमुन सिंह ने पुलिस बल के साथ 8 दिसंबर 2007 को बालीडीह थाना क्षेत्र के अड्डाक्वारी स्थित कुख्यात लोहा तस्कर शेख इलियास चौधरी के अड्डा पर छापेमारी की थी. इस दौरान काफी बड़ी मात्रा में बोकारो इस्पात संयंत्र का चोरी किया गया लोहा स्क्रैप, चुंबक लोहा और बीएसएल को सप्लाई किया जाने वाला ऑस्ट्रेलियन कोक बरामद किया गया था. इस मामले के अभियुक्त दिनेश सिंह, रंजीत सिंह और ओम प्रकाश ओझा को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने पूर्व में रिहा कर दिया है.
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel