नाबालिग से गैंग रेप में तीन दोषी करार, सजा 18 को
Updated at : 12 Jul 2018 6:38 AM (IST)
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बोकारो : बारी को-ऑपरेटिव कॉलोनी की नाबालिग छात्रा से गैंग रेप मामले में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने तीन युवकों को बुधवार को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिये गये मुजरिम सेक्टर 12 के बारी को-आॅपरेटिव मोड़ निवासी चंदन कुमार, बीएसएल एलएच मोड़ झोंपड़ी निवासी […]
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बोकारो : बारी को-ऑपरेटिव कॉलोनी की नाबालिग छात्रा से गैंग रेप मामले में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने तीन युवकों को बुधवार को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिये गये मुजरिम सेक्टर 12 के बारी को-आॅपरेटिव मोड़ निवासी चंदन कुमार, बीएसएल एलएच मोड़ झोंपड़ी निवासी छोटे और सेक्टर 12 के मनमोहन को-ऑपरेटिव निवासी अमित कुमार हैं.
इन्हें 18 जुलाई को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किये. न्यायालय में यह मामला पोक्सो एक्ट संख्या 30/16 और सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 29/16 के तहत चल रहा है.
दो साल बाद मिला पीड़िता को न्याय
16 वर्षीय किशोरी के मोबाइल पर आठ अप्रैल 2016 को एक युवक ने फोन किया और उससे मिलने की इच्छा जतायी. किशोरी ने उसे डांट लगाते हुए मिलने से इनकार कर दिया. उसी दिन शाम साढ़े सात बजे किशोरी की मां ने उसे दूध लाने के लिए भेजा. रास्ते में अमित और चंदन बाइक लेकर खड़े दिखे. दोनों ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया और जबरन बाइक पर बैठा कर बारी को-आॅपरेटिव कॉलोनी में शारदा अस्पताल के पीछे ले गये. यहां पहले से छोटे मौजूद था.
अमित और छोटे ने किशोरी के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. विरोध करने पर किशोरी के साथ चंदन ने मारपीट भी की थी. घटना के दौरान चंदन ने किशोरी का अश्लील फोटो भी मोबाइल से बना लिया था. लगभग दो घंटे के बाद किशोरी युवकों के चंगुल से छूट कर बदहवास हालत में अपने घर आयी और घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी. माता-पिता ने पहले उसका इलाज कराया, इसके बाद अगले दिन सेक्टर 12 थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
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