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चार जांच पदाधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी

रांची: एजेसी एमसी वर्मा की अदालत ने गवाही देने नहीं आनेवाले चार जांच पदाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अदालत ने सभी का वेतन रोकने का भी आदेश जारी किया है. सभी मामले नाबालिग के साथ छेड़खानी करने, आत्महत्या के लिए उकसाने और हत्या आदि से संबंधित हैं. लोअर बाजार थाने के तत्कालीन […]

रांची: एजेसी एमसी वर्मा की अदालत ने गवाही देने नहीं आनेवाले चार जांच पदाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अदालत ने सभी का वेतन रोकने का भी आदेश जारी किया है. सभी मामले नाबालिग के साथ छेड़खानी करने, आत्महत्या के लिए उकसाने और हत्या आदि से संबंधित हैं. लोअर बाजार थाने के तत्कालीन एसआइ व जांच पदाधिकारी मो अबरार खां कोनका डीपू टोली मास्टर लेन की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में गवाही देने नहीं आ रहे हैं.
कोनका निवासी संजय राव के खिलाफ पांच मार्च 2012 को लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 81/12 के तहत प्राथमिकी दर्ज है. अदालत ने गवाही की अगली तिथि 11 अप्रैल निर्धारित की है. आत्महत्या से जुड़े एक मामले में जांच पदाधिकारी तमाड़ के तत्कालीन एसआइ सुशील कुमार भी गवाही देने कोर्ट नहीं आ रहे हैं. वह तमाड़ थाना कांड संख्या 105/11 मामले में जांच पदाधिकारी हैं. जांच पदाधिकारी की गवाही नहीं होने के कारण मामला लंबित है.

गवाही की अगली तिथि 15 मई निर्धारित है. इसके अलावा मांडर थाना के तत्कालीन एसआइ व हत्या के एक मामले के जांच पदाधिकारी सिंगराय सुंडी की गवाही भी कोर्ट में लंबित है. वह गवाही देने नहीं आ रहे हैं. उन्हें मांडर थाना कांड संख्या 90/14 में गवाही देना है. अदालत ने जांच पदाधिकारी की गवाही के लिए आठ मई की तिथि निर्धारित की है. इसी तरह डोरंडा के लाइन मोहल्ला में नाबालिग के साथ छेड़खानी करने अौर पोक्सो एक्ट से जुड़े मामले के जांच पदाधिकारी अफजल अली भी गवाही देने नहीं आ रहे हैं.

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