अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि जज पंकज श्रीवास्तव का रंजीत सिंह कोहली से सिर्फ परिचय मात्र था. कोहली व उसकी मां को बचाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है. वहीं, सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता केपी देव ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि प्रथम द्रष्टया उनके खिलाफ लगाया गया आरोप सत्य प्रतीत होता है. प्रार्थी देवघर के पूर्व व गढ़वा के डिस्ट्रिक्ट जज पंकज श्रीवास्तव की अोर से याचिका दायर की गयी है.
लगाये गये आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गयी है. उल्लेखनीय है कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली प्रकरण की जांच सीबीआइ कर रही है. प्रार्थी पर आरोपियों को बचाने में मदद करने का आरोप है.