रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक बंधू तिर्की की आय से अधिक संपत्ति के मामले में अग्रिम जमानत याचिका को आज विशेष सीबीआई अदालत ने यहां खारिज कर दिया. केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश आर के चौधरी ने आज झारखंड जनाधिकार मंच नामक संगठन के अकेले विधायक बंधू तिर्की की आय से अधिक साढ़े छह लाख रुपये की संपत्ति के मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
इससे पूर्व 12 अगस्त को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में निर्दलीय विधायक बंधू तिर्की को समर्पण के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दे दिया था क्योंकि उन्होंने 12 अगस्त को अदालत में फिलहाल पेश होने में असमर्थता जतायी थी.इससे पहले अदालत ने उन्हें 12 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने का समय देते हुए उनके खिलाफ एक अगस्त को गैरजमानती वारंट जारी किया था.
अदालत ने आत्मसमर्पण करने के लिए एक माह का समय मांगने वाली उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें तेरह सितंबर तक का समय दे दिया था.सीबीआई ने 2006 से 2008 के बीच मधु कोड़ा मंत्रिमंडल के सदस्य रहे बंधू तिर्की के खिलाफ आय से अधिक साढ़े छह लाख रुपये की संपत्ति के मामले में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं. जबकि अदालत ने एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए तिर्की को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था.