रांची: राजधानी में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाने के लिए छोटे मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जायेगा. यह नो इंट्री सुबह आठ बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहेगी. जिन छोटे मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें टाटा 407, महेंद्रा चार चक्का, टाटा मैजिक सहित अन्य चार पहिया वाहन शामिल हैं. यह जानकारी शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में ट्रैफिक एसपी राजीव रंजन सिंह ने दी. ट्रैफिक एसपी ने कहा कि यह नियम 21 अगस्त से लागू होगा. नियम का पालन नहीं करनेवाले के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
इन मार्गो पर नो इंट्री
किशोरी यादव चौक से नागा बाबा खटाल, रेडियम रोड से जेल चौक तथा लालपुर चौक से कांटाटोली चौक की ओर.
एसएसपी आवास से रेडियम चौक, शहीद चौक से अलबर्ट एक्का चौक होते हुए सुजाता चौक तक.
अपर बाजार में शहीद चौक से महावीर चौक तक एवं सुभाष चौक से श्रद्धानंद रोड से लेकर महावीर चौक तक.
सहजानंद चौक से न्यू एजी कॉलोनी की तरफ जानेवाली सड़क पर.
शहीद चौक से कोतवाली थाना होते हुए जैन मंदिर तक.
मैकी रोड से महावीर चौक तक एवं महावीर चौक से मैकी रोड तक.
ऑटो पर सामान ढोने के लिए परमिट जरूरी
ट्रैफिक एसपी ने कहा कि मालवाहक वाहनों पर वजन से ज्यादा माल ढोया जाता है. सुरक्षा के मापदंड का भी पालन नहीं किया जाता है. इसलिए वजन से ज्यादा माल ढोनेवाले वाहनों की धड़- पकड़ का निर्देश दिया गया है. माल ढोने के लिए ऑटो को परमिट लेना आवश्यक होगा.
जेटीडीसी की बसों के खिलाफ होगी कार्रवाईट्रैफिक एसपी ने कहा कि राजधानी में जेटीडीसी द्वारा संचालित बसों के लिए करीब 70 स्टॉपेज हैं, लेकिन बस स्टॉपेज पर नहीं रोकी जाती हैं. चौक-चौराहों पर बसें रोकी जाती हैं. इससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है. बसें स्टॉपेज पर ही रुके, इसके लिए जेटीडीसी को 31 अगस्त तक का समय दिया गया है. स्टॉपेज पर वाहन नहीं रोक कर चौक-चौराहों पर बसें रोकनेवालों के खिलाफ एक सितंबर से कार्रवाई होगी.