रांची: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान को बंधु तिर्की ने हाइकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी ओर से सोमवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल कर इसकी जानकारी दी गयी और एक सप्ताह का समय मांगा गया. सक्षम अदालत ने उन्हें एक सप्ताह का समय दे दिया है. सीबीआइ ने बंधु पर लगे आरोपों की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी.
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सीबीआइ रिपोर्ट की समीक्षा के बाद उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस पूर्व मंत्री के पास अपनी आमदनी के मुकाबले 30 प्रतिशत से अधिक की संपत्ति पायी गयी है.
इसलिए मुकदमा चलाना जरूरी है. इसके साथ ही न्यायालय ने 31 जुलाई को इस मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया. साथ ही बंधु तिर्की को 12 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया.