रांची: राज्य सरकार ने विभिन्न सेवाओं के अफसरों को प्रोन्नति देने के लिए निर्धारित कालावधि (समय सीमा) घटाने की सारी प्रक्रिया सिर्फ दो दिनों में ही पूरी की. जबकि सरकार तीन माह पहले (23-7-2014 को) ही कालावधि में संशोधन से संबंधित डिप्लोमा अभियंता संघ की मांग खारिज कर चुकी थी. एक पद से दूसरे पद प्रोन्नति के लिए निर्धारित पांच वर्ष के कालावधि को एक साल करने की मांग सबसे पहले डिप्लोमा अभियंता संघ ने की थी.
सरकार ने संघ के महामंत्री विनोद कुमार के ज्ञापन पर विचार के बाद 23 जुलाई 2014 को इसे खारिज कर दिया था. तर्क दिया था कि कालावधि निर्धारण से संबंधित सभी तथ्यों को समावेशित करते हुए संकल्प संख्या 3286 (दि 4-4-2014) को जारी किया जा चुका है. इसलिए अब इस मामले में किसी तरह की कार्यवाही की जरूरत नहीं है.
ठीक तीन माह बाद 22 अक्तूबर 2014 को अचानक कार्मिक विभाग के अवर सचिव के निर्देश पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि घटा कर एक साल करने के लिए फाइल तैयार हुई. प्रस्ताव पर उसी दिन अवर सचिव, विभागीय सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी. 23 अक्तूबर को दीपावली की छुट्टी थी. 24 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से होनेवाली कैबिनेट की बैठक में कालावधि कम करने के प्रस्ताव को पेश करने के लिए वित्त की सहमति मांगी गयी. वित्त सचिव और वित्त मंत्री ने उसी दिन अपनी सहमति दे दी. कैबिनेट की बैठक में सहमति के बाद उसी दिन संकल्प जारी कर दिया गया.