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मुख्य न्यायाधीश ने सीएम को लिखा पत्र

विवेक चंद्र हाइकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का मामला रांची : झारखंड हाइकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से राज्य सरकार के इनकार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश आर भानुमति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. सरकार के फैसले पर नाराजगी जतायी.उन्होंने पत्र में लिखा कि सात अप्रैल 2013 को देश के […]

विवेक चंद्र

हाइकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का मामला

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से राज्य सरकार के इनकार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश आर भानुमति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. सरकार के फैसले पर नाराजगी जतायी.उन्होंने पत्र में लिखा कि सात अप्रैल 2013 को देश के हाइकोर्ट के जजों व मुख्यमंत्रियों की कांफ्रेंस में तय किया गया था कि हाइकोर्ट में जजों की संख्या 25 फीसदी बढ़ायी जायेगी. इसका उद्देश्य हाइकोर्ट में लंबित मामलों का निबटारा करना है. चीफ जस्टिस का पत्र मिलने के बाद सरकार ने कार्मिक सचिव को निर्देश दिया है कि वे हाइकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए पदों की सृजन प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू करें.

इससे संबंधित फाइल सीएम को सौंपे. 19 जुलाई को लिखा थ पत्र : 19 जुलाई 2014 को लिखे पत्र में मुख्य न्यायाधीश ने कहा था : हाइकोर्ट में फिलहाल 73056 मामले लंबित हैं. 13371 इंटर लोकेटरी याचिकाएं भी लंबित हैं. इन याचिकाओं की तत्काल सुनवाई आवश्यक है. डबल बेंच में 7249 क्रिमिनल अपील और सिंगल बेंच में 8254 मामले लंबित हैं. इनमें से कुछ काफी पुराने हैं. इन मामलों की सुनवाई नहीं हो पाने की वजह से कई अभियुक्त जेल में हैं.

अधिक न्यायाधीश और बेंच की जरूरत : उन्होंने अपने पत्र में लिखा : न्यायालय में 26045 सिविल रिट और 2125 सिविल शिकायत लंबित हैं. इन मामलों की सुनवाई के लिए अधिक न्यायाधीश और बेंच की जरूरत है. न्यायाधीशों की कमी की वजह से इन मामलों की सुनवाई में काफी समय लग रहा है. मुकदमों के इस बोझ को देखते हुए झारखंड हाइकोर्ट में और 10 जजों की जरूरत है. मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए जजों की संख्या में तत्काल 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की आवश्यक्ता है.

कार्मिक सचिव ने किया था विरोध

21 अप्रैल 2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जजों की संख्या में 25} की बढ़ोतरी का फैसला हुआ था. तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर 55 कर्मियों की नियुक्ति पर भी सहमति बनी थी. इसके बावजूद राज्य के कार्मिक सचिव ने भारत सरकार के विधि मंत्रालय को पत्र लिख कर यह सूचित किया है कि फिलहाल झारखंड हाइकोर्ट में जजों की संख्या नहीं बढ़ायी जा सकती है.

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