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महिला से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 30 वर्ष की सजा

Updated at : 25 Apr 2019 12:48 AM (IST)
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महिला से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 30 वर्ष की सजा

कोडरमा बाजार : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने महाराणा प्रताप चौक के समीप बस चालक द्वारा एक महिला के साथ किये गये दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त मिथिलेश सिंह उर्फ लंबू को 30 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की […]

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कोडरमा बाजार : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने महाराणा प्रताप चौक के समीप बस चालक द्वारा एक महिला के साथ किये गये दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त मिथिलेश सिंह उर्फ लंबू को 30 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं किये जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त द्वारा अदा की गयी जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी.

जानकारी के अनुसार पीड़िता द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर तिलैया थाना कांड संख्या 101/2016 दिनांक छह मई 2016 अंतर्गत धारा 376 (2) जी. भादवि के तहत दर्ज की गयी थी. 24 अगस्त 2016 को इस वाद को कमिट कर सत्र न्यायालय में विचारण हेतु भेजा गया, जहां सत्रवाद संख्या 62/2016 के रूप में दर्ज करते हुए सात दिसंबर 2016 को उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठित किया गया.
न्यायालय ने इस कांड की गंभीरता को देखते हुए इसका त्वरित गति से विचारण करते हुए करीब ढाई वर्ष में ही अहम फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों का परीक्षण कराया गया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ने अपनी दलीलें पेश की.
न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिये गये बयान व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अकबरपुर नवादा निवासी मिथिलेश सिंह उर्फ लंबू को भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी. के तहत दोषी पाते हुए 30 वर्ष के सश्रम कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
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