महिला से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 30 वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Apr 2019 12:48 AM
कोडरमा बाजार : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने महाराणा प्रताप चौक के समीप बस चालक द्वारा एक महिला के साथ किये गये दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त मिथिलेश सिंह उर्फ लंबू को 30 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की […]
कोडरमा बाजार : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने महाराणा प्रताप चौक के समीप बस चालक द्वारा एक महिला के साथ किये गये दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त मिथिलेश सिंह उर्फ लंबू को 30 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं किये जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त द्वारा अदा की गयी जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी.
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