हत्यारे दोस्त को उम्रकैद 1.10 लाख रुपये जुर्माना
Author Prabhat khabar digital desk
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जमशेदपुर : सुंदरनगर के शुभम दास की हत्या के मामले में जिला जज-13 की कोर्ट ने उसके साथी अतुल चौरसिया को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 1.10 लाख रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया. मामले में कोर्ट में 14 लोगों की गवाही करायी गयी थी. कोर्ट ने अतुल चौरसिया को […]
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जमशेदपुर : सुंदरनगर के शुभम दास की हत्या के मामले में जिला जज-13 की कोर्ट ने उसके साथी अतुल चौरसिया को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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साथ ही 1.10 लाख रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया. मामले में कोर्ट में 14 लोगों की गवाही करायी गयी थी. कोर्ट ने अतुल चौरसिया को गुरुवार को ही दोषी करार दिया था. मामले में रिलायंस जियो डिजिटल कंपनी के मैनेजर अनीश, मकान मालिक अमरनाथ दुबे और सूरज गोप को भी आरोपी बनाया गया था. शुभम की हत्या 31 अगस्त 2017 को हुई थी, लेकिन हत्या का खुलासा एक सितंबर को तब हुई थी, जब अतुल शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे ट्रॉली बैग में डाल कर ले जा रहा था.
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