हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास सुनायी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Apr 2019 1:01 AM
सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 17 हजार रुपया जुर्माना लगाया. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, सदर थाना क्षेत्र के मुडिया सुतराम निवासी एडमिन जोजो 12 मार्च 2016 को बाइक से घुटबहार साप्ताहिक […]
सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 17 हजार रुपया जुर्माना लगाया. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, सदर थाना क्षेत्र के मुडिया सुतराम निवासी एडमिन जोजो 12 मार्च 2016 को बाइक से घुटबहार साप्ताहिक बाजार गया था.
वह बाजार में हब्बा डब्बा नामक जुआ खेलाने का काम करता था. संध्या के समय लौटने के क्रम में गांव के ही नेलम सुरीन, राकेश मुंडू व सतीश प्रधान ने धारदार हथियार से मार कर उसकी हत्या कर दी थी.
इस संबंध में सदर थाना में कांड संख्या में 117/16 के तहत मामला दर्ज किया गया था. एसआइ रामा तिग्गा के नेतृत्व में उक्त मामले का अनुसंधान किया गया. पुलिस ने मृतक के दो मोबाइल व मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली थी. साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले में दोनो पक्ष से 10 गवाहों का बयान कलमबद किया गया.
गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 17 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.
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