हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी करार सजा पर सुनवाई 10 को
Updated at : 06 Oct 2018 2:05 AM (IST)
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रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने हत्या करने अौर साक्ष्य छुपाने से संबंधित एक मामले में आरोपी बिरसा उरांव को दोषी करार दिया है. अदालत ने बिरसा उरांव को सजा सुनाने के लिए दस अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है. यह मामला गोंदा थाना कांड संख्या 103/17 से संबंधित है. गोंदा थाना की […]
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रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने हत्या करने अौर साक्ष्य छुपाने से संबंधित एक मामले में आरोपी बिरसा उरांव को दोषी करार दिया है. अदालत ने बिरसा उरांव को सजा सुनाने के लिए दस अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है. यह मामला गोंदा थाना कांड संख्या 103/17 से संबंधित है.
गोंदा थाना की पुलिस ने पांच अक्तूबर 2017 को कांके डैम से अविनाश उर्फ रानू की लाश बरामद की थी. जांच के दौरान पता चला कि अविनाश कुमार उर्फ रानू का हेसल पंडरा निवासी बिरसा उरांव नामक व्यक्ति की पत्नी किरण से अवैध संबंध था. किरण पूर्व में अविनाश के घर पर काम करती थी.
बिरसा को जब यह पता चला तो वह किरण के साथ नावा सोसो नामक एक दूसरी जगह पर रहने लगा, लेकिन अविनाश वहां भी आकर किरण से मिलने लगा था. इसके बाद बिरसा ने अविनाश की हत्या की योजना बनायी. उसने योजनाबद्ध तरीके से अविनाश को कांके डैम के पास बुलाया अौर पानी में धकेल कर उसकी हत्या कर दी.
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