देवघर : अपने बेटे की हत्या के दोषी पिता तीतू महतो, मां तारा देवी व चचेरे भाई कृष्णदेव यादव को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही तीनों दोषियों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह माह अलग से सजा काटनी होगी. सजा पाने वाले तीनों नामजद मोहनपुर थाना के छीट घाघरा गांव के रहनेवाले हैं. सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया. यह मुकदमा 17 सितंबर 2008 को दर्ज हुआ था.
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देवघर : बेटे की हत्या के दोषी मां-बाप को उम्रकैद की सजा
देवघर : अपने बेटे की हत्या के दोषी पिता तीतू महतो, मां तारा देवी व चचेरे भाई कृष्णदेव यादव को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही तीनों दोषियों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह माह अलग से सजा काटनी होगी. सजा पाने वाले […]
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