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पुलिस मुख्यालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे थानेदार व अनुसंधानक रांची : पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या 70/2017 का अनुपालन रांची जिला के थानेदार और केस के अनुसंधानक नहीं कर रहे हैं. इस आदेश के तहत अनुसंधानक के लिए निर्देश था कि अपराधी का पूरा अापराधिक रिकॉर्ड एकत्रित कर केस डायरी में […]

पुलिस मुख्यालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे थानेदार व अनुसंधानक

रांची : पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या 70/2017 का अनुपालन रांची जिला के थानेदार और केस के अनुसंधानक नहीं कर रहे हैं. इस आदेश के तहत अनुसंधानक के लिए निर्देश था कि अपराधी का पूरा अापराधिक रिकॉर्ड एकत्रित कर केस डायरी में उसे अंकित करे. साथ ही उसे सीसीटीएनएस पाेर्टल में अपलोड करें. लेकिन एसएसपी कुलदीप द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार थानेदार और केस के अनुसंधानक इसका पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं. जारी आदेश में एसएसपी ने लिखा है कि हाइकोर्ट द्वारा मशरूफ अली उर्फ आफताब उर्फ सन्नी के खिलाफ रांची जिला के सभी थाना प्रभारियों से क्रिमिनल रिकॉर्ड की मांग की गयी थी.
लेकिन उसके खिलाफ दो केस का ही रिकॉर्ड भेजा गया, जबकि उसके खिलाफ कई और केस दर्ज थे. क्रिमिनल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण न्यायालय की ओर से प्रतिकूल टिप्पणी की गयी. इससे स्पष्ट है कि थाना प्रभारियों द्वारा अपराधियों के खिलाफ रिकॉर्ड का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है. पुलिस आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने से अपराधियों के आपराधिक इतिहास का ब्योरा भी अधूरा रह जा रहा है. इसलिए अब सभी थाना प्रभारी अपराधियों का रिकॉर्ड रखें.
अनुसंधानक भी केस डायरी में अपराधियों के रिकॉर्ड का उल्लेख करें. डीएसपी और एसपी रैंक के अफसर भी थाना निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करें कि केस डायरी में अपराधियों के रिकॉर्ड का उल्लेख करने के साथ थाना में उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है या नहीं.

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