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जानलेवा हमले में छह को पांच-पांच वर्ष कैद

धनबाद : जमीन मालिक रवींद्रनाथ घोष पर जान मारने की नीयत से हमला करने के मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत ने चिरकुंडा निवासी घमंडी यादव, चंद्रदेव यादव, रामचंद्र साव, कृष्णा यादव, चंद्रमोहन यादव उर्फ मोहन यादव व साहेब यादव को भादवि की धारा 307 में दोषी […]

धनबाद : जमीन मालिक रवींद्रनाथ घोष पर जान मारने की नीयत से हमला करने के मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत ने चिरकुंडा निवासी घमंडी यादव, चंद्रदेव यादव, रामचंद्र साव, कृष्णा यादव, चंद्रमोहन यादव उर्फ मोहन यादव व साहेब यादव को भादवि की धारा 307 में दोषी पाकर पांच वर्ष कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जबकि घमंडी यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीन वर्ष की अलग से सजा सुनायी गयी.

अदालत ने 14 फरवरी को आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था. फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा भी मौजूद थे. विदित हो कि 25 मई 10 को रवींद्र नाथ घोष अपनी रैयती जमीन पर मोबाइल का टावर लगवा रहा थे. उसी वक्त आरोपियों ने हरवे-हथियार से लैस होकर जान लेवा हमला कर रवींद्र को घायल कर दिया.

आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में पांच वर्ष की सजा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने आत्महत्या के लिए प्रेरित किये जाने के एक मामले में बलियापुर निवासी जेल में बंद कमलजीत सिंह उर्फ कमल सिंह को भादवि की धारा 306 में दोषी पाकर पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. विदित हो कि 21 अक्तूबर 16 को सात बजे शाम को मनजीत कौर ने फोन पर अपनी समधीन न्यू कॉलोनी भौंरा निवासी शांति कौर को बताया कि आपकी लड़की डिम्पल कौर ने फांसी लगा ली है. हम लोग उसे उतार कर रखे हैं. घटना के बाद मृतका की मां शांति कौर बलियापुर गयी और थाना में कांड संख्या 83/16 दर्ज कराया.
पंकज सिंह को पुलिस पेपर सप्लाइ करने का आदेश
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में किंग मेकर की भूमिका निभानेवाले यूपी के सुल्तानपुर लंभुआ निवासी जेल में बंद पंकज सिंह की ओर से दायर आवेदन पर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश पारित कर दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सहदेव महतो ने दंप्रसं की धारा 207 का आवेदन देकर 21 मार्च 17 व 24 मार्च 17 को जब्त मोबाइलों के सीडीआर व स्टेशन डायरी की मांग की थी.
अदालत ने पंकज को पुलिस पेपर सप्लाइ करने का आदेश दिया है. विदित हो कि पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि पंकज सिंह इस मामले का मास्टर माइंड है जिसने नीरज समेत अन्य की हत्या की योजना बनायी. जेल में बंद मुन्ना बजरंगी के कुख्यात शूटर रिंकू से मिला. रिंकू ने अपने शूटर अमन सिंह को इस काम के लिए लगाया.
सुशांतो सेनगुप्ता मर्डर केस में सुनवाई
फाब्ला नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व डीडी पाल की हत्या में शनिवार को एडीजे एसके पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में अभियोजन ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत में हलधर महतो समेत कई आरोपी हाजिर थे. अब इस मामले में सुनवाई 7 मार्च को होगी.

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