रांची: भाजपा नेता और नवादा के प्रत्याशी गिरिराज सिंह को शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी. जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया. अदालत ने तकनीकी आधार पर वारंट निरस्त कर दिया. प्रार्थी पर चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. उनके खिलाफ बोकारो की अदालत में शिकायत वाद दाखिल किया गया था.
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई के बाद भाजपा नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. 18 अप्रैल को बोकारो के हारला थाना क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा के दौरान गिरिराज सिंह ने भड़काऊ भाषण दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गिरिराज सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्वैशिंग याचिका दायर की थी. उन्होंने वारंट को निरस्त करने का आग्रह किया था.
भड़काऊ भाषण देने के आरोप में प्रार्थी के विरुद्ध पटना व देवघर में भी मामला दर्ज किया गया है. पटना की अदालत ने अग्रिम जमानत प्रदान किया है, जबकि देवघर की अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए तीन मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगायी है. बोकारो की अदालत ने एबीए खारिज कर दी थी. हाइकोर्ट में भी आरोपी की ओर से एबीए दायर की गयी है.