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30 नामजद व 15-20 अज्ञात नक्सलियों पर प्राथमिकी

शिकारीपाड़ा थानेदार ने कराया दुमका : दुमका जिले के शिकारीपाड़ा के पलासी-सरसाजोल के बीच हुए नक्सली ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 30 उग्रवादियों को नामजद तथा 15-20 अज्ञात को आरोपी बनाया है. शिकारीपाड़ा के थानेदार सुमन कुमार सुमन के बयान पर यह प्राथमिकी दर्ज की गयी है. घटना को प्रवीर दा के दस्ते ने […]

शिकारीपाड़ा थानेदार ने कराया

दुमका : दुमका जिले के शिकारीपाड़ा के पलासी-सरसाजोल के बीच हुए नक्सली ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 30 उग्रवादियों को नामजद तथा 15-20 अज्ञात को आरोपी बनाया है. शिकारीपाड़ा के थानेदार सुमन कुमार सुमन के बयान पर यह प्राथमिकी दर्ज की गयी है. घटना को प्रवीर दा के दस्ते ने अंजाम दिया था.

गुरुवार को चुनाव कार्य संपन्न कराने वाले बूथ नंबर 100 प्राइमरी स्कूल जामकांदर व बूथ नंबर 101 अपग्रेडेड मिडिल स्कूल असना शिकारीपाड़ा के मतदानकर्मियों को लेकर आ रही बस और सेक्टर-10 के मजिस्ट्रेट की गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया था. लैंड माइंस ब्लास्ट से बस के परखच्चे उड़ गये थे और कुल पांच पुलिसकर्मी और तीन मतदानकर्मी शहीद हो गये थे. हादसे में 11 अन्य गंभीर रुप से घायल हो गये थे, जिनका ईलाज रांची में चल रहा है.

प्रवीर दा सहित इन्हें बनाया गया नामजद

प्राथमिकी में नक्सली प्रवीर दा के साथ-साथ जिन 30 नक्सलियों को नामजद आरोपी बनाया गया है, उनमें जोसेफ दा, कंचन, बुद्दीनाथ, सीमोन, दाउद, किरण, आकाश, दीपक, सुधीर, देवान, शांति, सोनू, रिम्पू, विजय, मंजू, मधवा, भगत, महाशय, चांद दी, नीलू दी, सरोजनी दी, तालो, पीसी दी, जसमिंता, सुपाय, सुलेखा, पिंकी, प्रतिमा एवं शिवान्ति शामिल हैं. 15-20 अज्ञात पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई है.

इन धाराओं के तहत प्राथमिकी

शिकारीपाड़ा पुलिस ने इस प्राथमिकी को कांड संख्या 40/14 के तहत दर्ज किया है. भादवि की धारा 147, 148, 149, 326, 307, 353, 302, 379, 427, एवं 121, आर्म्स एक्ट की धारा 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4, सीएलए एक्ट की धारा 17 तथा यूएपी एक्ट की धारा 10/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है.

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