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प्रदीप को जमानत पर रिहा करने का आदेश

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सोमवार को जेवीएम नेता प्रदीप यादव की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया. प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. प्रदीप यादव पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोगों को भड़काने व हत्या […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सोमवार को जेवीएम नेता प्रदीप यादव की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया. प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. प्रदीप यादव पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोगों को भड़काने व हत्या का प्रयास करने का आरोप है.

प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा ने पक्ष रखा. अदालत को बताया गया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था. प्रदर्शन के बाद अधिकतर लोग घर चले गये थे. बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज किया और अश्रु गैस के गोले छोड़े. यह पुलिस का बनाया हुआ झूठा केस है. एफआइआर में पुलिस ने कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया है. अनुसंधान में हत्या का प्रयास करने और डीएसपी का गला दबाने की बात कही गयी है, लेकिन साक्ष्य के ताैर पर कुछ नहीं है.

यहां तक की कोई इंज्यूरी रिपोर्ट भी नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रदीप यादव को 22 अप्रैल को गोड्डा के बक्सरा स्थित गायघाट मौजा से गिरफ्तार किया गया था. वह 16 अप्रैल से अडाणी पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे. सत्याग्रह के सातवें दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

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