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मुश्ताक अहमद की याचिका खारिज

रांची: हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद की परेशानी बढ़ती दिख रही है. नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में आरोपी पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश रंजना अस्थाना की अदालत ने खारिज कर दी है. हालांकि ऊपरी अदालत का दरवाजा अभी खुला है. मुश्ताक अहमद पर तारा शाहदेव […]

रांची: हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद की परेशानी बढ़ती दिख रही है. नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में आरोपी पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश रंजना अस्थाना की अदालत ने खारिज कर दी है. हालांकि ऊपरी अदालत का दरवाजा अभी खुला है. मुश्ताक अहमद पर तारा शाहदेव से जबरन धर्म परिवर्तन करवाने, आपराधिक साजिश रचने सहित अन्य आरोप हैं. उक्त मामले में रंजीत कोहली 27 अगस्त 2014 से ही न्यायिक हिरासत में है. उसकी मां कौशल रानी जमानत पर है.
क्या है चार्जशीट में : सीबीआइ की दिल्ली शाखा ने मामले की जांच पूरी करते हुए रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल रहमान, सास कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. सीबीआइ की चार्जशीट में कहा गया है कि कोहली, कौशल और अहमद ने शादी के तुरंत बाद तारा को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया.

दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया. तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी. तारा का आरोप था कि रंजीत ने शादी से पहले अपना धर्म छिपाया था. बाद में उत्पीड़न कर उसका धर्म बदलवाने की कोशिश की. मुश्ताक अहमद ने शादी के बाद इसलामिक पुस्तक लाकर दी थी.

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