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कार को BAR बनाने वाले हो जाएं सावधान! 2 साल की हो सकती है जेल

Drink and Drive Fines: अगर आप अपनी कार को बार समझते हैं और अक्सर उसमें बैठ कार शराब का सेवन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, ये खबर उनके लिए भी है जो बार में बैठकर शराब पीते हैं और खुद ड्राइव करके घर जाते हैं. आइए आज आपको हम बताते हैं कि ड्रिंक एण्ड ड्राइव की वजह से आप कौन सी मुसीबत में फंस सकते हैं.

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कार को bar बनाने वाले हो जाएं सावधान! 2 साल की हो सकती है जेल 2

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. उन्हीं में से एक कदम है मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर लगाया जाने वाला दंड.

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पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर

यदि किसी व्यक्ति को पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे ₹10,000 तक का जुर्माना या 6 महीने तक की कैद या दोनों दंड दिए जा सकते हैं. पूर्व में शराब पीकर वाहन चलाने पर केवल ₹2,000 का जुर्माना लगता था, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं की गंभीर समस्या को देखते हुए दंड राशि में वृद्धि की गई है.
बार-बार के अपराध पर दंडात्मक कार्रवाई का सख्तीकरण

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दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर

यदि कोई व्यक्ति पहले भी शराब पीकर वाहन चलाने का जुर्माना भुगत चुका है और पुनः इस अपराध में पकड़ा जाता है, तो उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है. दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि ₹15,000 या 2 साल की कैद या दोनों हो सकती है.

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इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर दंड को कठोर किया गया

शराब पीकर वाहन चलाना न केवल स्वयं के लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी घातक हो सकता है. इसी गंभीर खतरे को ध्यान में रखते हुए शराब पीकर वाहन चलाने पर दंड को कठोर बनाया गया है. इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है.

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