Money Laundring Case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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Money Laundring Case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्य में ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले में जांच अहम मोड़ पर है, इस कारण हम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ईडी के अधिवक्ता जोहेब हुसैन कोर्ट को बताया कि हवाला ऑपरेटर से जुड़े कुछ ने हम जुटा रहे हैं.

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Money Laundering Case: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. आज यानी बुधवार को आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया.

ईडी के वकील ने दी यह दलील: दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्य में ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले में जांच अहम मोड़ पर है, इस कारण हम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ईडी के अधिवक्ता जोहेब हुसैन कोर्ट को बताया कि हवाला ऑपरेटर से जुड़े कुछ ने हम जुटा रहे हैं. ऐसे में हमे जिरह पेश करने के लिए 10 या 11 अप्रैल तक का समय चाहते हैं. जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश दे दिया.

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प्रीतीश सहाय

लेखक के बारे में

By प्रीतीश सहाय

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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