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Delhi NCR GRAP 4: दिल्ली में GRAP- 4 लागू, हाइब्रिड मोड में चलेंगी 9वीं और 11वीं तक की कक्षाएं

Updated at : 15 Jan 2025 10:19 PM (IST)
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Delhi Air Pollution

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Delhi NCR GRAP 4: दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से खराब स्तर पर पहुंच चुकी है. जिसके बाद चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के चौथे चरण के तहत पाबंदियां लगाने का आदेश दे दिया गया है. प्रतिबंध लागू होने के बाद स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कराने का आदेश दिया गया है.

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Delhi NCR GRAP 4: दिल्ली-एनसीआर में GRAP- 4 लागू होने के बाद 9वीं और 11वीं तक की कक्षाओं को हाइब्रीड मोड में कराने का आदेश दे दिया गया है. धीमी हवा, कम तापमान और कोहरे की स्थिति के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार शाम छह बजे बढ़कर 396 हो गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने एक्यूआई जल्द ही 400 अंक को पार जाने का अनुमान लगाया है.

GRAP- 4 लागू होने से इन चीजों पर लगेगी पाबंदी

GRAP- 4 में सभी निर्माण गतिविधियों, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के दिल्ली में अनावश्यक प्रवेश पर रोक और स्कूली कक्षाएं ‘हाइब्रिड मोड’ में आयोजित करना शामिल है. गैर-आवश्यक डीजल ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-4 और पुराने डीजल चालित भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा.

किस स्थिति में कौन GRAP लागू किया जाता है

एक्यूआई 201 से 300 (खराब) के बीच होने पर पहला चरण, 301-400 (बहुत खराब) होने पर दूसरा चरण, 401 से 450 (गंभीर) होने पर तीसरा चरण जबकि 450 से ऊपर (अति गंभीर) होने पर चौथा चरण लागू किया जाता है.

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ArbindKumar Mishra

लेखक के बारे में

By ArbindKumar Mishra

मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.

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