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आदेश गुप्ता का केजरीवाल पर आरोप : SC आदेश के बावजूद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर नहीं हटवा रही सरकार

Updated at : 03 May 2022 2:59 PM (IST)
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आदेश गुप्ता का केजरीवाल पर आरोप : SC आदेश के बावजूद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर नहीं हटवा रही सरकार

केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण बड़ी चिंता का कारण बन गया है. उन्होंने कुछ सर्वेक्षणों को हवाला देते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण से हाई ब्लड प्रेशर, सुनने की समस्या, अनिंद्रा जैसी बीमारियों में इजाफा हो रहा है.

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नई दिल्ली : भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को हटवा नहीं रही है. उन्होंने दिल्ली सरकार पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया. अदालत के आदेश के आदेश के अनुसार, अस्पताल, अदालत, स्कूलों जैसे घोषित शांत क्षेत्रों (साइलेंट जोन) के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यच ने मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने कई मंदिरों और गुरुद्वारों का दौरा किया और पाया कि वहां कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं था. मंदिर और गुरुद्वारों के परिसर के अंदर भजन-कीर्तन हो रहा था. दिल्ली सरकार ने (अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में) अपना कर्तव्य नहीं निभाया.

आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी

दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गुप्ता ने इस सिलसिले में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी थी. इससे पहले, भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और नगर निगमों को चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर उन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज नियंत्रित करने की कार्रवाई की मांग की थी, जो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं.

दिल्ली में अदालती आदेश का पालन नहीं

भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दावा किया कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उत्तर प्रदेश ने ठीक से पालन किया है, लेकिन दिल्ली में इसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मानव स्वास्थ्य ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव का हवाला देकर 2005 में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. हालांकि, सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सकता था.

ध्वनि प्रदूषण से पैदा हो रही बीमारियां

केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण बड़ी चिंता का कारण बन गया है. उन्होंने कुछ सर्वेक्षणों को हवाला देते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण से हाई ब्लड प्रेशर, सुनने की समस्या, अनिंद्रा जैसी बीमारियों में इजाफा हो रहा है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक धार्मिक व अन्य स्थानों पर लगाए गए लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए. ध्वनि प्रदूषण के वे मूल स्रोत हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने आवाज नियंत्रित करने का दिया आदेश

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसकी आवाज भी नियंत्रित होनी चाहिए, ताकि छात्रों, मरीजों और कार्यालयों में काम करने वालों को दिक्कतें ना हों. उन्होंने कहा कि इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर दिल्ली में भी सभी स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं. उल्लंघन करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए. यह हमारे सभी सांसदों व विधायकों की मांग है.

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