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हत्या मामले में तीन दोषी

85 हजार के लिए हत्या कर शव को लगा दिया गया था ठिकाना हाजीपुर : शहर के हथसारगंज मुहल्ले में एक युवक की हत्या कर शव को कुएं में डालने और फिर पुलिस को झांसा देकर उससे शव प्राप्त कर उसे ठिकाना लगाने के मामले में न्यायालय ने तीन को दोषी करार दिया है. इस […]

85 हजार के लिए हत्या कर शव को लगा दिया गया था ठिकाना

हाजीपुर : शहर के हथसारगंज मुहल्ले में एक युवक की हत्या कर शव को कुएं में डालने और फिर पुलिस को झांसा देकर उससे शव प्राप्त कर उसे ठिकाना लगाने के मामले में न्यायालय ने तीन को दोषी करार दिया है. इस मामले में दर्ज नगर थाना कांड संख्या-246/04 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-129/05 के अंतर्गत करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ भोलानाथ तिवारी ने मामले के तीन नामजद अभियुक्तों को दोषी करार दिया. न्यायालय ने नीलम देवी, उसकी पुत्री मेनका देवी और पुत्र दीपक कुमार को भादवि की धारा-302/34, एवं 201/34 के अपराध का दोषी करार दिया.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने न्यायालय में पैरवी की जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बिजली सिंह ने पैरवी की.
क्या थी घटना : सारण जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के सिताबगंज गांव निवासी मुल्की राय का पुत्र नगर के हथसारगंज मुहल्ले में स्थित नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह के मकान में किराये पर रहता था और घर से हाजीपुर में जमीन खरीदने के लिए 85 हजार रुपये लेकर आये. इस दिन वे घर से रुपये लेकर आये, उसी दिन रात्रि में हत्या हो गयी और शव को बगल के कुएं में डाल दिया गया. सुबह हल्ला होने पर नगर पुलिस ने कुएं से शव को निकाल कर पोस्टमार्टम कराया और उसी मकान में किराये में रहनेवाली नीलम देवी ने अपने आपको मृतक की सास बताते हुए शव को प्राप्त कर उसे गंडक नदी में बहा दिया.
पिता के बयान पर दर्ज हुआ था मामला : घटना के दो दिनों बाद पुलिस ने मृतक के पिता को मामले की सूचना दी. मृतक के पिता के हाजीपुर पहुंचने पर कथित सास की सच्चाई से परदा हटने लगा. पिता के बयान पर दर्ज मामले में मकान मालिक के अलावा नीलम देवी और उसकी बेटी मेनका देवी एवं बेटा दीपक कुमार को आरोपित किया गया. बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने शव को गंडक नदी के किनारे से फिर से बरामद की थी. कथित सास और उसकी बेटी ने रुपये लूटने की नीयत से हत्या की थी.

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