पॉक्सो एक्ट के तहत अब तक 17 को मिली सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :03 Jan 2020 6:30 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : बच्चों के साथ बढ़ रही यौन अपराधों को रोकने के लिए वर्ष 2012 में बनी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) के तहत छपरा व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायालय द्वारा अब तक 17 अभियुक्तों को सजा दी गयी है, जिसमे चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा शामिल है. […]
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छपरा (कोर्ट) : बच्चों के साथ बढ़ रही यौन अपराधों को रोकने के लिए वर्ष 2012 में बनी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) के तहत छपरा व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायालय द्वारा अब तक 17 अभियुक्तों को सजा दी गयी है, जिसमे चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा शामिल है.
पॉक्सो मामले की सुनवाई के लिए बनाये गये विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम के द्वारा वर्ष 2012 से अब तक इस एक्ट के तहत जिन 17 अभियुक्तों को सजा दी गयी है, उनमें चार को उम्रकैद तो चार अभियुक्तों को 10 वर्ष व एक अभियुक्त को सात वर्ष व पांच अभियुक्तों को पांच वर्ष और तीन अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की सजा शामिल है, वहीं कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को अलग से जुर्माना भी लगाया है. 2012 में पॉक्सो एक्ट लागू होने के बाद पहली सजा मकेर थाना क्षेत्र के दादनपुर निवासी राजकिशोर सिंह को मिली.
विशेष न्यायालय ने अभियुक्त को 13 जुलाई 2016 को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच वर्ष व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी थी. कोर्ट ने पहली उम्रकैद की सजा रसूलपुर थाना क्षेत्र के अतरसन निवासी प्रवीण कुमार सिंह को 24 जुलाई 2019 को दी थी. इसके अलावा 31 जुलाई 2019 को तरैया थाना क्षेत्र के पचरौर संग्रामपुर निवासी रामजीत सिंह उर्फ पुलिस सिंह को तो मशरक थाना क्षेत्र के चैनपुर चमरहिया निवासी विकास साह को 28 अगस्त 2019 को और बनियापुर थाना क्षेत्र के हरपुर चमरटोली निवासी राजेश राय को एक अक्टूबर 2019 को उम्रकैद की सजा मिली है.
वहीं 10 वर्ष की सजा पाने वालों में नगर थाना क्षेत्र के करीमचक खनुआ निवासी शकील अहमद के अलावा रिविलगंज थाना क्षेत्र के महम्मदपुर निवासी जयशंकर मांझी, सहाजितपुर थाना क्षेत्र के बंगालीपट्टी निवासी मंजीत कुमार सिंह और नयागांव थाना क्षेत्र के शोभेपुर निवासी श्रवण महतो शामिल है.
वहीं कोर्ट ने गड़खा थाना क्षेत्र के कुंचाव निवासी कन्हैया राय को सात वर्ष की सजा दी थी. पांच वर्ष की सजा पाने वालों में मकेर के राजकिशोर सिंह के अलावा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फकुली निवासी मिंटू मांझी, तरैया थाना क्षेत्र के डीह छपिया निवासी उपेंद्र सिंह और मनोज सिंह व इसुआपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया निवासी कृष्णा सिंह शामिल हैं.
वहीं जिन अभियुक्तों को तीन वर्ष की सजा मिली है, उनमें डोरीगंज थाना क्षेत्र के भैरोपुर निवासी आलोक भगत तो मढ़ौरा थाना क्षेत्र के सिहोरिया निवासी देवकुमार राय और तरैया थाना क्षेत्र के रसीदपुर निवासी असगर मियां शामिल हैं.
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