जमीन का दाखिल खारिज नहीं करने का दिया गया निर्देश
Author Prabhat khabar digital desk
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वैशाली : प्रखंड क्षेत्र के मदरना गांव स्थित कबीर मठ की जमीन का किसी भी व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज नहीं करने का निर्देश अंचलाधिकारी वैशाली को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना के सहायक अधीक्षक वीर बहादुर सिंह ने दिया है. साथ ही उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर को स्थानीय ग्रामीण रंजीत पटेल द्वारा […]
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वैशाली : प्रखंड क्षेत्र के मदरना गांव स्थित कबीर मठ की जमीन का किसी भी व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज नहीं करने का निर्देश अंचलाधिकारी वैशाली को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना के सहायक अधीक्षक वीर बहादुर सिंह ने दिया है.
साथ ही उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर को स्थानीय ग्रामीण रंजीत पटेल द्वारा दिये गये आवेदन की प्रति भेजते हुए कहा है कि जांच कर न्यास की जमीन से अवैध कब्जा की गयी जमीन को मुक्त कराने का निर्देश दिया है. इस संबंध में की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन के मांग भी की है. रणजीत पटेल को भेजे गये न्यास परिषद के पत्रांक 1620 दिनांक 21 नवंबर 19 के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ है.
पत्र में उन्होंने लिखा है कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम धारा 1950 की धारा 44 के के तहत न्यास की संपत्ति का विक्रय, दान, बदले या पट्टा के रूप में जब तक पार्षद की अनुमति प्राप्त नहीं हो किसी भी अंचल संपत्ति का स्थानांतरण विधि मान्य नहीं है. पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी व अंचलाधिकारी वैशाली को भेजी गयी है.
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