बिदुपुर में 3.50 लाख की शराब जब्त, गिरफ्तारी भी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :31 Jul 2019 6:29 AM (IST)
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बिदुपुर : बिदुपुर पुलिस सोमवार की पूरी रात हलकान रही अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी और देसी शराब बरामद की. इस दौरान पुलिस ने एक बोलेरो, एक ऑटो और कारोबार में संलिप्त ऑटोचालक को भी गिरफ्तार किया. छापेमारी का नेतृत्व कर रहे थानाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली […]
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बिदुपुर : बिदुपुर पुलिस सोमवार की पूरी रात हलकान रही अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी और देसी शराब बरामद की. इस दौरान पुलिस ने एक बोलेरो, एक ऑटो और कारोबार में संलिप्त ऑटोचालक को भी गिरफ्तार किया. छापेमारी का नेतृत्व कर रहे थानाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि चकमहमद गांव में ट्रक से विदेशी शराब उतार कर अन्य गाड़ी पर लोड की जा रही है.
सूचना मिलते ही एसआइ शुभनारायण यादव, राजेंद्र यादव, एएसआइ रवींद्र कुमार सिंह, नीरज कुमार, जय किशोर सिंह, जय कुमार सिंह एवं अन्य पुलिस बल के साथ चकमहमद गांव में छापेमारी की गयी.
इस दौरान पुलिस को देखते ही चालक बोलेरो तेजी से भागने लगा, जिसका पीछा किया गया तो खालसा घाट के पास बोलेरो लगाकर कारोबारी केलवानी के रास्ते फरार हो गया. जब बोलेरो की तलाशी ली गयी, तो उस पर लदी लगभग तीन लाख 50 हजार की 70 कार्टन रॉयल स्टैग विदेशी शराब के साथ बोलेरो को जब्त कर लिया गया.
वहीं दूसरी ओर वाहन चेकिंग के दौरान हाजीपुर-महनार मुख्य मार्ग में चेचर केनरा बैंक के निकट एक ऑटो को रोक कर तलाशी ली गयी. तलाशी लेने पर चालक भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया. ऑटो की तलाशी ली गयी तो दो जुट के बारे में ट्यूब में रखी लगभग 80 लीटर देसी शराब बरामद की गयी और ऑटो को जब्त कर थाना लाया गया.
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार ऑटोचालक बिट्टू कुमार समस्तीपुर पटोरी थाने के मोहनपुर पत्थर घाट गांव के शिवशंकर राय का पुत्र है, जबकि तीसरी ओर रामदौली गांव में छापेमारी कर चंदन सिंह उर्फ टेलर के बथान से एक गैलन में रखी 20 लीटर देसी शराब को बरामद किया गया.
हालांकि छापेमारी के दौरान कारोबारी अंधेरे का फायदा उठा कर भागने में सफल रहा. मामले को लेकर बिदुपुर पुलिस ने रामदौली गांव के चंदन सिंह उर्फ टेलर, पत्थर घाट मोहनपुर गांव के ऑटो चालक बिट्टू कुमार एवं चकमहमद गांव के पंकज राय, वाहन मालिक मुकेश यादव और चालक के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कर ऑटोचालक को जेल भेज दिया.
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