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हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Updated at : 04 Jun 2019 2:32 AM (IST)
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हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

हाजीपुर : एडीजे अष्टम सुधाकर पांडेय ने सोमवार को हत्या मामले के एक अभियुक्त शंकर राय को आजीवन कारावास और कुल 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. मामला राघोपुर के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के पंचपैरिया गांव की है. पांच साल पहले वर्ष 2014 में 27 नवंबर को शिवसागर राय नामक व्यक्ति की गोली […]

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हाजीपुर : एडीजे अष्टम सुधाकर पांडेय ने सोमवार को हत्या मामले के एक अभियुक्त शंकर राय को आजीवन कारावास और कुल 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. मामला राघोपुर के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के पंचपैरिया गांव की है. पांच साल पहले वर्ष 2014 में 27 नवंबर को शिवसागर राय नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

इस घटना में गोली लगने से देवेंद्र राय गंभीर रूप से घायल हो गया था. सरकार की ओर से लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह के मार्ग दर्शन में मामले को कंडक्ट कर रहे अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने सजा की बिंदु पर बहस की और अभियुक्त को ज्यादा से ज्यादा सजा देने का अदालत से अनुरोध किया.
न्यायालय ने भादवि की धारा 302 में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 307 में सात साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल की कारावास और दस हजार जुर्माना की सजा दी. सभी सजाये साथ-साथ चलेगी, लेकिन जुर्माने की कुल राशि 55 हजार रुपये जमा करना होगा, वरना अभियुक्त को एक साल और सजा भुगतनी होगी.
एपीपी ने बताया कि 27 नवंबर, 2014 को शंकर राय और अन्य ने बाइक से जेठुली जा रहे शिव सागर राय और उसके फुफेरे भाई देवेंद्र राय पर गोली चलायी थी. शिवसागर राय के पेट में गोली लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गयी थी. वहीं गोली शिवसागर राय के पेट से पार करते हुए देवेंद्र राय को लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.
इस सिलसिले में देवेंद्र राय के बयान पर एफआईआर दर्ज की गयी थी. एपीपी ने बताया कि शिवसागर राय और देवेंद्र राय बाइक से जेठुली घाट जा रहे थे. इसी क्रम में शंकर राय ने बाइक रोक कर देवेंद्र राय से जबरन दो सौ रुपये की मांग करने लगा था. देवेंद्र राय ने महज 50 रुपये दिये और इससे ज्यादा देने से इंकार किया था. इसके बाद शंकर राय ने गोली चला दी थी.
हालांकि प्राथमिकी में भूमि विवाद को कारण बताया गया था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आयी कि महज डेढ़ सौ रुपये के लिए शंकर राय ने गोली चलायी थी, जिससे शिवसागर राय की मौत हो गयी थी और देवेंद्र राय घायल हो गये थे.
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