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जिस बैंक में होगा लोन एकाउंट, वहीं खुलेगा चालू खाता, फर्जीवाड़ा रोकने को रिजर्व बैंक ने जारी की गाइडलाइन

Updated at : 18 Dec 2020 11:57 AM (IST)
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जिस बैंक में होगा लोन एकाउंट, वहीं खुलेगा चालू खाता, फर्जीवाड़ा रोकने को रिजर्व बैंक ने जारी की गाइडलाइन

भारतीय रिजर्व बैंक ने करंट एकाउंट खोलने को नया नियम जारी किया है. नये नियम के अनुसार अब जिस बैंक में लोन एकाउंट हैं उसी में चालू खाता भी खोला जा सकता है. यह व्यवस्था लगातार हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने को लेकर की गयी है.

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गोपालगंज . भारतीय रिजर्व बैंक ने करंट एकाउंट खोलने को नया नियम जारी किया है. नये नियम के अनुसार अब जिस बैंक में लोन एकाउंट हैं उसी में चालू खाता भी खोला जा सकता है. यह व्यवस्था लगातार हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने को लेकर की गयी है.

बैंक का कहना है कि लोग लोन किसी अन्य बैंक से और चालू खाता किसी अन्य बैंक में खोला कर अपना व्यवसाय करते हैं. लोन की राशि उसी तरह रह जाती और लोग अपना व्यवसाय किसी अन्य बैंक में खुले चालू खाते से कर लेते हैं. सही समय पर लोन की राशि जमा नहीं होने से बैंक को घाटा सहना पड़ता है, साथ ही बैंक की साख गिरने का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है.

इन फर्जीवाड़ों को रोकने को लेकर रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से साफ कहा है कि लोन एकाउंट वाले बैंक संबंधित उपभोक्ता का चालू खाता खोल सकता है. एक ही बैंक में दोनों तरह के खाता होने से बैंकर्स को यह पता लगाना आसान हो जायेगा कि लोन लेने वाला व्यक्ति के पास कितना रुपये है.

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि लोन व चालू खाता एक ही बैंक में रहने पर लोनी समय पर अपनी राशि भी बैंक में जमा करा सकेंगे. अगर लोनी अपनी किस्त समय पर जमा नहीं करता है, तो उसके चालू खाते से आसानी से लोन किस्त की राशि भी ली जा सकती है.

उल्लेखनीय हो कि लोग लोन किसी अन्य बैंक से लेकर उसे जमा कराये बगैर किसी दूसरे बैंक में चालू खाता खोल अपना व्यवसाय आसानी से कर रहे थे. रिजर्व बैंक के नये नियम के अनुसार लोनी अगर किसी दूसरे बैंक में चालू खाता खोल अपना काम कर रहे हैं तो उनका खाता जांच कर बंद कर दिया जायेगा.

इसको लेकर बैंक कार्रवाई भी शुरू कर दी है. लीड बैंक के प्रबंधक ने बताया कि जिले के सभी बैंकों को लोनियों के अन्य बैंकों में खुले चालू खाता को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्देश जारी किये गये हैं. इसकी जांच युद्ध स्तर पर चल रही है. पहले स्तर पर बैंक अपने लोनियों से अपने से ही दूसरे बैंक में खुले खाते को बंद करने को कहेगा.

अगर ग्राहक ऐसा नहीं करता है तो संबंधित बैंक अपने आप ही उक्त चालू खाता को बंद कर देंगे. अब किसी बैंक को अगर चालू खाता खोलने के आवेदन मिलते हैं तो उक्त बैंक के अधिकारी खाता खोलने से पहले ही यह अाश्वस्त हो जायेंगे कि आवेदनकर्ता ने किसी बैंक से लोन तो नहीं लिया है.

अगर जांच में पाया जाता है कि आवेदनकर्ता ने किसी बैंक से लोन ले रखा है तो उनका एकाउंट नहीं खोला जायेगा. वहीं, अगर जांच में पाया गया कि चालू खाता खोलवाने वाले व्यक्ति पर किसी भी बैंक का कोई लोन नहीं है, तो उसका चालू खाता उसी समय खोल दिया जायेगा. बैंक के ऐसे निर्णय से फर्जीवाड़ा तो रुकेगा ही सही समय पर लोन की राशि भी जमा हो जायेगी.

बैंक के प्रबंधक विकास कुमार ने कहा कि अब जिस बैंक में लोन एकाउंट होगा उसी में चालू खाता भी खुलेगा. आरबीआइ से जारी नये नियम के अनुसार अगर पहले भी कोई व्यक्ति लोन किसी अन्य बैंक से लेकर चालू खाता किसी दूसरे बैंक में खोलवाया है, तो उनका एकाउंट जांच के बाद बंद कर दिया जायेगा. इससे फर्जीवाड़ा को रुकेगा ही, लोन की राशि भी सही समय पर जमा होगी.

Posted by Ashish Jha

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