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बिहार सरकार में मंत्री शमीम अहमद की विधायकी पर संकट, तेज प्रताप यादव के खिलाफ दायर याचिका वापस, जानें पूरी बात

Updated at : 15 May 2023 11:23 PM (IST)
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बिहार सरकार में मंत्री शमीम अहमद की विधायकी पर संकट, तेज प्रताप यादव के खिलाफ दायर याचिका वापस, जानें पूरी बात

बिहार सरकार में कानून मंत्री शमीम अहमद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 18 मई को सुनवाई होगी. मंत्री तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया.

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बिहार सरकार में कानून मंत्री शमीम अहमद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाइकोर्ट में चल रही सुनवाई जारी रहेगी. यह चुनाव याचिका श्याम बिहारी प्रसाद द्वारा दायर की गयी है, जो न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय की एकलपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. हालांकि इसे खारिज करने के लिए मंत्री शमीम अहमद ने भी याचिका दायर की है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मंत्री की याचिका की खारिज कर दी है. वहीं दूसरी तरफ राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के चुनाव को चुनती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

मंत्री शमीम अहमद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई

मंत्री शमीम अहमद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नवनीत कुमार पांडेय की एकलपीठ में सुनवाई की गयी. सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त मंत्री शमीम अहमद के विरुद्ध दो आपराधिक मुकदमे लंबित थे, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने राजनैतिक दल यानी आरजेडी को दी है , जिनमें रक्सौल थाना कांड से जुड़े हुए मुकदमे में फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया है, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने इस मामले में मुद्दों को तय करने अर्थात सेटलमेंट ऑफ इश्यूज पर सुनवाई के लिए आगामी 18 मई को तिथि निर्धारित की है .

मंत्री तेजप्रताप के खिलाफ दायर चुनाव याचिका वापस

वहीं दूसरी ओर राजद सुप्रीमो और राज्य सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव ने सोमवार को वापस ले लिया. इस चुनाव याचिका पर जस्टिस सुनील कुमार पंवार एकलपीठ में सुनवाई चल रही थी. तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए यह चुनाव याचिका दायर की गयी थी.

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