आवेदनों की जांच पारदर्शी व संवेदनशील होनी चाहिए: डीएम

समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में शनिवार को जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी
-सामाजिक पुनर्वास कोष योजना के आवेदनों की डीएम ने की समीक्षा – पात्र पीड़ित महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट सुपौल समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में शनिवार को जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. सामाजिक पुनर्वास कोष योजना से संबंधित प्राप्त आवेदनों की समीक्षा व जांच के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक का उद्देश्य योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की निष्पक्ष जांच कर पात्र लाभुकों को समय पर सहायता सुनिश्चित करना रहा. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्राप्त आवेदनों की क्रमवार समीक्षा की गई. डीएम ने निर्देश दिया कि सामाजिक पुनर्वास कोष योजना का लाभ विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप ही दिया जाए. जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत थाने में दर्ज वाद की पीड़ित महिलाएं, महिला विशेष कोषांग में पंजीकृत पीड़ित महिलाएं, जिला अभियोजन कार्यालय में पंजीकृत वाद की पीड़ित महिलाएं तथा जिला जनता दरबार में अनुशंसित आवेदन की पीड़ित महिलाएं पात्र मानी जाएंगी. जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि उक्त श्रेणी की पीड़ित महिलाएं अपना आवेदन स्वयं अथवा वन स्टॉप सेंटर, संबंधित थाना, जिला अभियोजन कार्यालय या महिला विशेष कोषांग के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीएस को उपलब्ध कराएं. प्राप्त सभी आवेदनों पर जिला स्तरीय समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि समयबद्ध निर्णय लिया जा सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन की जांच प्रक्रिया पारदर्शी एवं संवेदनशील होनी चाहिए, ताकि वास्तविक पीड़ित महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके. जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक पुनर्वास कोष योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक संबल प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें. बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे और आपसी समन्वय के साथ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विचार-विमर्श किया गया. जिला प्रशासन ने यह संदेश दिया कि पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
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