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नप क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि का हुआ विस्तार, 13 से 15 जुलाई तक सभी 28 वार्डों में जारी रहेगा लॉकडाउन

Updated at : 13 Jul 2020 8:49 AM (IST)
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नप क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि का हुआ विस्तार, 13 से 15 जुलाई तक सभी 28 वार्डों में जारी रहेगा लॉकडाउन

नप क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि का हुआ विस्तार, 13 से 15 जुलाई तक सभी 28 वार्डों में जारी रहेगा लॉकडाउन

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सुपौल: नगर परिषद क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. हर दिन कोरोना के नये मरीज पाए जा रहे हैं. जिसके कारण जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय में लागू लॉकडाउन की अवधि को अगले तीन दिनों के लिये बढ़ा दिया है. जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार द्वारा इस बाबत आदेश पत्र जारी किया गया है. जारी आदेश में डीएम श्री कुमार ने कहा है कि सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के मद्देनजर ईपिडेमिक डिजिज रेगुलेशन की धारा 17 व 18 तथा गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन समुदाय के जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के सभी 28 वार्डों में 10 से 12 जुलाई तक तीन दिनों के लिये लॉकडाउन किया गया था.

लेकिन उपरोक्त लॉकडाउन की अवधि में नप क्षेत्र में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है. जिसे लेकर डीएम ने पुन: पूर्व शर्तों के अधीन दिनांक 13 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिये लॉकडाउन की अवधि का विस्तार किया है. उन्होंने इस संबंध में आदेश पत्र जारी करते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उपरोक्त अवधि में नियमित रूप से नप क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लॉकडाउन को प्रभावी बनाने का आदेश दिया है. लॉकडाउन के दौरान पूर्व से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर उपस्थित होकर लॉकडाउन को लागू कराने में अपने कर्तव्य व दायित्व का निर्वहन करेंगे.

पूर्व से लागू शर्तों का किया जायेगा अनुपालन: बताया गया कि अगले तीन दिनों तक जारी लॉकडाउन के दौरान भी पूर्व से लागू शर्तों का अनुपालन किया जायेगा. इस दौरान दवा, किराना, सब्जी आदि आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खुली रहेंगी. जबकि बांकी बाजार पूरी तरह बंद रहेगा. निजी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. वहीं निहायत जरूरी रहने पर ही लोग घरों से निकलेंगे. प्रशासन द्वारा बेवजह सड़कों पर घुमने वाले व मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी. आवश्यक सामग्रियों की दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जायेगा. दुकानदार व कर्मी के अलावा ग्राहकों को भी मास्क लगाना जरूरी है. प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे बिना मास्क पहने ग्राहकों को सामग्री उपलब्ध नहीं कराएंगे.

एसपी ने की लोगों से की घरों में रहने की अपील: सुपौल में लॉकडाउन के तीसरे दिन रविवार को पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बाइक से शहर का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने कई वाहन चालकों को रोक कर घरों में रहने का सलाह दिया. लोहिया नगर चौक स्थित नये ट्रैफिक पोस्ट का निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने एक फर्जी तरीके से पुलिस का लोगो लगा हुआ स्कॉर्पियो नंबर बीआर-50-पी-2813 को जब्त किया. चालक से पूछताछ के दौरान संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर एसपी ने चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. एसपी ने बताया कि स्कॉर्पियो चालक द्वारा ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का बोर्ड लगाकर सड़क पर दौड़ाया जा रहा था. जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती है. किसी भी आम लोगों को पुलिस के नंबर प्लेट एवं लोगो लगाकर चलना संगीन अपराध की श्रेणी में आता है. इसलिए उक्त स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है. परिवहन विभाग से वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है. जिनके विरुद्ध भी मामला दर्ज किया जायेगा.

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