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चालकों पर होगी कार्रवाई

सख्ती. निजी वाहनों पर विभाग के नाम लिखने पर कटेगा चालान निजी वाहनों पर अवैध रूप से विभागों के नाम व चिह्नों के प्रयोग पर चालान कटेगा. ऐसा करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. क्योंकि निजी वाहनों पर इन चिह्नों व शब्दों का प्रयोग कर अवैध कार्य किये […]

सख्ती. निजी वाहनों पर विभाग के नाम लिखने पर कटेगा चालान

निजी वाहनों पर अवैध रूप से विभागों के नाम व चिह्नों के प्रयोग पर चालान कटेगा. ऐसा करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. क्योंकि निजी वाहनों पर इन चिह्नों व शब्दों का प्रयोग कर अवैध कार्य किये जाने का मामला सामने आया है.
सुपौल : निजी वाहनों पर अवैध रूप से सरकारी विभागों के नाम समेत मुखिया, सरपंच, अध्यक्ष, पुलिस, प्रेस, वकील आदि लिखाना अब आपको मंहगा पड़ सकता है.
ऐसा करते पाये जाने पर आपके ऊपर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. क्योंकि निजी वाहनों पर इन चिह्नों व शब्दों का प्रयोग कर अवैध कार्य किये जाने का मामला सामने आया है, जिसके आलोक में सरकार ने यह निर्णय लिया है. पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिहार पटना से सभी वरीय पुलिस अधीक्षक बिहार, रेल व यातायात को भेजे गये पत्र से यह जानकारी सामने आयी है. पत्र में इस निर्देश का अनुपालन अविलंब व सख्ती से कराये जाने के साथ प्रतिमाह अनुपालन प्रतिवेदन अपराध अनुसंधान विभाग को भेजते हुए उसकी एक प्रति पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय को भेजने का भी आदेश दिया गया है.
क्या है दंड का प्रावधान : देश में बढ़ती वाहनों की संख्या से यातायात दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई. इसके कारण मोटर वाहन एक्ट सड़क नेटवर्क, शहरीकरण के रूप में वर्ष 1988 में अस्तित्व में आया. जिसमें धारा 177 में सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाना, हेलमेट के बिना वाहन चलाना, दो पहिया वाहन पर तीन व्यक्तियों की सवारी व कोई भी अन्य अपराध जो एमवी एक्ट के तहत कवर नही है. ऐसे अपराधों में दोषी पाये जाने वाले वाहन चालकों पर पहले अपराध में 100 रुपये व बाद के अपराध में 300 रुपये दंड का प्रावधान किया गया है, जबकि 179 की धारा के तहत वैध दिशाओं की अवज्ञा के मामले में 500 रुपये के दंड का प्रावधान है.
क्या है डीजीपी कार्यालय का आदेश
पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिहार पटना के ज्ञापांक 3506/ पुलिस मुख्यालय एक्सएल(एचसी) 34/17 दिनांक 05 मई 2017 द्वारा सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, रेल व यातायात को यह आदेश दिया गया है. जिसकी प्रतिलिपि सभी अपर पुलिस महानिदेशक रेल सहित, पुलिस महानिरीक्षक रेल सहित व सभी पुलिस उप महानिरीक्षक रेल सहित को भी भेजा गया है. निर्गत पत्र में यह अंदेशा जाहिर किया गया है कि निजी वाहनों पर पंजीयन संख्या पट्टिका के अतिरिक्त पुलिस का मोनोग्राम, सरकारी विभाग का नाम, पुलिस, प्रेस, वकील, मुखिया, सरपंच, अध्यक्ष आदि शब्दों व चिह्नों के प्रयोग किये जाने का दृष्टांत सामने आने के साथ ही अनाधिकृत रूप से कतिपय व्यक्तियों व पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त शब्दों, चिह्नों व सरकारी विभागों के नाम का प्रयोग निजी वाहन पर करते हुए अवैध कार्य किया जा रहा है. पत्र में यह भी कहा गया है कि अपराधियों द्वारा भी निजी वाहनों पर पुलिस विभाग के नाम तथा पंजीयन पट्टिका में ब्लू-लाल रंग का अनाधिकृत प्रयोग कर अपराधिक कार्य किये जाने की सूचना प्राप्त हुई हैं. इसलिये विभाग ने वाहनों के पंजीयन नंबर पर इन शब्दों व चिह्नों के इस्तेमाल को रोकने के लिए जिले में दैनिक तौर पर वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित करा कर ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 व 179 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया.

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