सुपौल : इंटर की परीक्षा में फरजी परीक्षार्थी के पहचान के बाद उसे बिना पूछताछ के छोड़ दिये जाने के मामले को अनुमंडल पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया है. सदर एसडीओ एनजी सिद्दीकी ने इस बाबत हजारी उच्चतर विद्यालय गौरवगढ़ पर प्रतिनियुक्त स्टेटिक दंडाधिकारी काली चरण से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. जारी पत्र में एसडीओ श्री सिद्दीकी ने कहा है कि 26 फरवरी को उक्त परीक्षा केंद्र पर फरजी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा देने के संबंध में सूचना मिली थी.
जिससे पूछताछ के लिए स्टेटिक दंडाधिकारी को निर्देशित भी किया गया था. बावजूद दंडाधिकारी के द्वारा बिना पूछताछ के फरजी परीक्षार्थी को जाने दिया गया. एसडीओ ने यह भी कहा है कि क्यों नहीं उक्त दंडाधिकारी के विरुद्ध कृत्य के लिए बिहार परीक्षा अधिनियम संचालन 1981 की धारा 3/8 के तहत कारवाई की जाय. एसडीओ द्वारा मामले की जानकारी जिला पदाधिकारी को भी दी गयी है.