सुपौल : अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चौधरी की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. राघोपुर थाना कांड संख्या 206/14 एवं पॉस्को 02/15 की सुनवाई के बाद आरोपी हाता टोला निवासी मो नजीर को उक्त सजा सुनायी गयी है.न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाता टोला निवासी पीड़िता 16 नवंबर 2014 को अपने घर से पश्चिम पोखर पर बकरी चराने गयी थी.
इसी दौरान वहां पूर्व से मौजूद गांव का ही मो नजीर उसको देख कर गलत हरकत करने लगा. नाराज हो कर पीड़िता बांस के बीच भाग गयी, लेकिन आरोपी ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. थोड़ी देर बाद पड़ोस की ही कुछ महिलाओं को देख कर आरोपी भाग निकला.
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी मो नजीर को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. कहा गया है कि अर्थदंड नहीं जमा करने की स्थिति में एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा और भुगतनी होगी. बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्यामानंद मिश्र ने हिस्सा लिया.