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आरडीडीइ ने पूर्व बीडीओ के आदेश को किया निरस्त

सुपौल: त्रिवेणीगंज के तत्कालीन बीडीओ सह प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव प्रशांत कुमार द्वारा स्थानांतरण के बाद जाते-जाते प्रखंड के दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था. शिक्षकों के निलंबन का मुद्दा चर्चा में आने के बाद कोसी प्रमंडल के आरडीडीइ प्रभाकर सिंह ने निलंबन आदेश को विभागीय निर्देश के प्रतिकूल मानते हुए […]

सुपौल: त्रिवेणीगंज के तत्कालीन बीडीओ सह प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव प्रशांत कुमार द्वारा स्थानांतरण के बाद जाते-जाते प्रखंड के दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था. शिक्षकों के निलंबन का मुद्दा चर्चा में आने के बाद कोसी प्रमंडल के आरडीडीइ प्रभाकर सिंह ने निलंबन आदेश को विभागीय निर्देश के प्रतिकूल मानते हुए निरस्त कर दिया है. पब्लिक विजिलेंस कमेटी के सचिव अनिल कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए आरडीडीइ सहित अन्य वरीय अधिकारियों से बीडीओ के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगायी थी. जिसमें उन्होंने निलंबन को दुर्भावना से प्रेरित व शिक्षकों को परेशान करने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय करार दिया था.
क्या है निलंबन का मामला : बीडीओ प्रशांत कुमार ने 07 मई को उमवि करमिनिया के शिक्षक विद्यानंद कुमार पर बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्पष्टीकरण किया. इसके बाद 08 मई को उन्हें निलंबित कर दिया. वहीं 09 मई को बीडीओ ने उमवि श्रीपुर -विशनपुर के शिक्षक मनोज कुमार रौशन को बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 एवं बिहार कर्मचारी आयोग नियमावली 1976 के तहत निलंबित कर दिया.
निलंबन को असंवैधानिक माना: तत्कालीन बीडीओ द्वारा जारी निलंबन आदेश को आरडीडीइ ने निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक माना है. कहा है कि जारी दोनों आदेशों में नियम की अनदेखी की गयी. साथ ही भविष्य में नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई से पूर्व नियोजन नियमावली का ख्याल रखने का भी आदेश दिया है.
बीडीओ के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश : इधर, मुख्य सचिव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन बीडीओ प्रशांत कुमार के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को परिवाद पत्र में वर्णित बिंदुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है.

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