सुपौल : जिले के पांच निजी विद्यालयों को बिहार सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्रदान की गयी है. मालूम हो कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियामावली के नियम 11 के उपनियम 05 के अंन्तर्गत सुपौल जिले के पांच विद्यालयों में टीजीपी स्कूल तुलापट्टी, न्यू केम्ब्रीज रेसिडेंसियल स्कूल वीरपुर, डीएस इंगलिश बोड़िंग स्कूल पिपरा, लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल सुपौल तथा हंश वाहिनी विद्यालय निर्मली को डी पी ओ इरशाद अंसारी के द्वारा पत्र निर्गत कर प्रस्वीकृति दी गयी.
उन्होंने बताया कि सुपौल जिले में इससे पूर्व दो विद्यालय आर एस एम पब्लिक स्कूल सुपौल एवं पवित्र हृदय उच्च विद्यालय लतौना मिशन को प्रस्वीकृति दी जा चुकी है. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार की बिना अनुमति प्राप्त किये यदि कोई विद्यालय संचालित करता है तो इसके लिए दोषी संचालक या संस्था पर एक लाख रूपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
इतना ही नहीं सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रखने पर प्रतिदिन एक हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा. सुपौल जिले के अंतर्गत 173 विद्यालयों ने प्रस्वीकृति के लिए अपना आवेदन दिया था. इसके आलोक में लगभग 25 विद्यालयों की जांच की गयी है. जिसमें प्रथम फेज में से सात को प्रस्वीकृति दी जा चुकी है. अब अन्य को भी फेज वाइज प्रस्वीकृति दी जायेगी. जिन विद्यालयों ने मापदंड को पूरा नहीं किया है, उसे प्रस्वीकृति नहीं मिलेगी. प्रस्वीकृति लेने वाले विद्यालयों को निर्धारित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है.
उक्त अवसर पर सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी सुपौल रमण कुमार पासवान बिहार शैक्षणिक गुणवत्ता मिशन के प्रतिनिधि नील कमल चौधरी, जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम किशोर ठाकुर भी उपस्थित थे.