सुपौल : गैंगरेप में पूर्व विधायक समेत चार को उम्रकैद
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

सुपौल : एडीजे, तृतीय रविरंजन मिश्र की अदालत ने गैंगरेप मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सरदार समेत चार आरोपितों को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने चारों दोषियों को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने […]
विज्ञापन
सुपौल : एडीजे, तृतीय रविरंजन मिश्र की अदालत ने गैंगरेप मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सरदार समेत चार आरोपितों को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने चारों दोषियों को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 127/94 व सत्रवाद 36/95 की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक सहित शंभु सिंह, भूपेंद्र यादव एवं उमा सरदार को उक्त सजा सुनायी है. गौरतलब है कि 26 साल पहले त्रिवेणीगंज थाना इलाके के एक गांव में एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया था़
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










