सुपौल : गैंगरेप में पूर्व विधायक समेत चार को उम्रकैद
Updated at : 01 Feb 2020 8:19 AM (IST)
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सुपौल : एडीजे, तृतीय रविरंजन मिश्र की अदालत ने गैंगरेप मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सरदार समेत चार आरोपितों को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने चारों दोषियों को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने […]
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सुपौल : एडीजे, तृतीय रविरंजन मिश्र की अदालत ने गैंगरेप मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सरदार समेत चार आरोपितों को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने चारों दोषियों को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 127/94 व सत्रवाद 36/95 की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक सहित शंभु सिंह, भूपेंद्र यादव एवं उमा सरदार को उक्त सजा सुनायी है. गौरतलब है कि 26 साल पहले त्रिवेणीगंज थाना इलाके के एक गांव में एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया था़
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