किशोर न्याय परिषद के प्रधान मजिस्ट्रेट ने किया मंडल कारा का औचक निरीक्षण
Updated at : 21 Jan 2020 6:57 AM (IST)
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सुपौल : मुख्यालय स्थित मंडलकारा का औचक निरीक्षण किशोर न्याय परिषद के प्रधान मजिस्ट्रेट विवेक कुमार मिश्र एवं परिषद की सदस्या अफसरी इलताफ द्वारा किया गया. निरीक्षण के दौरान मंडलकारा में बंद बंदियों में 09 किशोर बंदी पाये गये, जो जन्मतिथि के अनुसार किशोरावस्था की उम्र सीमा पार कर गये हैं. प्रधान मजिस्ट्रेट श्री मिश्र […]
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सुपौल : मुख्यालय स्थित मंडलकारा का औचक निरीक्षण किशोर न्याय परिषद के प्रधान मजिस्ट्रेट विवेक कुमार मिश्र एवं परिषद की सदस्या अफसरी इलताफ द्वारा किया गया. निरीक्षण के दौरान मंडलकारा में बंद बंदियों में 09 किशोर बंदी पाये गये, जो जन्मतिथि के अनुसार किशोरावस्था की उम्र सीमा पार कर गये हैं.
प्रधान मजिस्ट्रेट श्री मिश्र ने उनके रिकार्ड डिटेल्स को किशोर न्याय परिषद में भेजवाने का आदेश प्रभारी कारा अधीक्षक को दिया. उन्होंने मंडल कारा के कर्मियों की उपस्थिति पंजी का भी अवलोकन किया.
जानकारी देते हुए परिषद की सदस्या अफसरी इलताफ ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय परिषद को मंडल कारा का नियमित निरीक्षण करना है. मंडल कारा में पाये गये किशोरों का पर्यवेक्षण गृह में स्थानांतरण करने का आदेश और उनके रिकार्ड किशोर न्याय परिषद में जमा कर किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार उनकी सुनवाई प्रारम्भ की जाती है.
श्रीमती इलताफ ने अफसोस ज़ाहिर करते हुए कहा कि पूर्व में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को जेजे एक्ट का प्रशिक्षण दिया गया. इसके बावजूद भी वह किशोरों को प्रथम दृष्टया व जन्म तिथि पता कर उन्हें किशोर न्याय परिषद नहीं भेज कर मंडल कारा पहुंचा देते हैं. इस अवसर पर प्रभारी कारा अधीक्षक संजय कुमार, कारा उपाधीक्षक रामानुज कुमार, भजन दास, मंडल कारा कर्मी आदि मौजूद थे.
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