पान दुकानों में छापेमारी, जुर्माना वसूला

Updated:
विज्ञापन

सुपौल : राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पाद और वितरण का विनियम अधिनियम 2003, कोटपा 2003 की धारा 4/6 ए बी प्रावधान को क्रियान्वित करते हुए सोमवार को उत्तर रेलवे ढाला एवं लोहिया नगर चौक के 06 विभिन्न पान दुकानों पर छापेमारी की गयी. सदर प्रखंड […]

विज्ञापन

सुपौल : राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पाद और वितरण का विनियम अधिनियम 2003, कोटपा 2003 की धारा 4/6 ए बी प्रावधान को क्रियान्वित करते हुए सोमवार को उत्तर रेलवे ढाला एवं लोहिया नगर चौक के 06 विभिन्न पान दुकानों पर छापेमारी की गयी. सदर प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ ममता कुमारी के द्वारा पुलिस की निगरानी में छपामारी की गयी.

आपके शहर में

विज्ञापन
जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि 06 विभिन्न पान दुकानों पर की गयी. छापामारी के दौरान दुकानों में अवैध ढंग से बेचे जा रहे गुटखा एवं अन्य सामानों जो कोटपा 2003 अधिनियम का उल्लंघन पाया गया. सभी छह दुकानदारों से 300 रुपया जुर्माना की रकम वसूल की गयी. दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. छापेमारी में प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक हरिवंश कुमार सिंह, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक प्रिय रंजन के अलावा पुलिसकर्मी मौजूद थे.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन