जमीन विवाद में मारपीट, दोनों पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज, छानबीन में जुटी पुलिस
Updated at : 13 Mar 2019 7:12 AM (IST)
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राघोपुर : थाना क्षेत्र के रामविसनपुर पंचायत के वार्ड नंबर एक में 10 फरवरी को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी. जिसमें एक पक्ष के लगभग आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए थे. मारपीट के बाद एक महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है. बावजूद इसके […]
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राघोपुर : थाना क्षेत्र के रामविसनपुर पंचायत के वार्ड नंबर एक में 10 फरवरी को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी. जिसमें एक पक्ष के लगभग आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए थे.
मारपीट के बाद एक महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है. बावजूद इसके अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी पक्ष के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है.
परिजनों ने प्रशासन पर उक्त आरोप लगाते हुए कहा कि तीन दिन पूर्व जब वे लोग घटना के बाबत प्राथमिकी दर्ज कराने गए तो उन्हें कहा गया कि पहले इलाज करवा लो. इस बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने पैसे के बल पर अपना मुकदमा दर्ज करवा लिया. जब वे लोग तीन दिन बाद थाना जाकर पता किया तो अभी तक उनलोगों का प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है.
रामविसनपुर निवासी मो मुस्तकीम ने थाना को आवेदन देकर बताया कि गांव के ही मो कुर्बान, मो शमीम, मो नोथनी, मो अली हुसैन, मो नसीरुद्दीन, मो शमशेर एवं मो जावेद कुछ अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उनके जमीन में जबरन घर बनाने लगे.
जब इसका विरोध किया तो दबिया, फरसा आदि हथियार से लैस होकर उनलोगों को मार मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया. जिसके बाद लोगों द्वारा उन्हें सिमराही के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
जहां उनके परिवार के पांच सदस्य बीबी हलीमा, मो मुस्तकीम, मो दाऊद, मो अरमान एवं मो सलमान बुरी तरह जख्मी हैं. बताया कि उनकी पत्नी बीबी हामिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. लेकिन पैसे के अभाव में वे लोग उसका इलाज बाहर नहीं करवा पा रहे हैं.
बताया कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद पुलिस अभी तक घटनास्थल पर नहीं गई है. जिसके बाद उनलोगों ने इस घटना की सूचना एसपी एवं डीएसपी को दिया है. वहीं घटना के बाबत दूसरे पक्ष के मो अली हसन की पत्नी मोमिना खातून ने भी थाना में आवेदन देकर मारपीट का आरोप लगाया है.
इस बाबत थानाध्यक्ष नागेंद्र कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या 57/19 अंकित कर मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जो पहले आया उसका प्राथमिकी पहले दर्ज किया गया है. वहीं मो अली हसन की पत्नी द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर भी कांड संख्या 54/19 दर्ज कर मामले की निष्पक्ष अनुसंधान की जा रही है.
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