ट्रेन में चेन खींचते ही रेलवे की पड़ी नजर, सोनपुर मंडल में 119 लोग गिरफ्तार, जानें क्या हुआ
सांकेतिक तस्वीर.
Sonpur Train Chain Pulling: रेलवे ने ट्रेन में अलार्म चेन खींचने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. सोनपुर मंडल में अगस्त में 123 मामले दर्ज हुए, जिसमें 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 55,550 रुपये का जुर्माना वसूला गया.
Sonpur Train Chain Pulling: ट्रेन में बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचकर गाड़ी रोकने वालों के खिलाफ रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है. सोनपुर मंडल में अगस्त 2026 के दौरान चलाये गये विशेष अभियान में चेन पुलिंग के कुल 123 मामले दर्ज किये गये. कार्रवाई के दौरान 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दोषियों से कुल 55,550 रुपये जुर्माना वसूला गया.
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रेलवे के अनुसार, अनावश्यक रूप से अलार्म चेन खींचने की वजह से ट्रेन का परिचालन प्रभावित होता है. इससे संबंधित ट्रेन के साथ पीछे चल रही ट्रेनों के समय पर संचालन पर भी असर पड़ सकता है. इसी को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल की ओर से मंडल के विभिन्न रेलखंडों और स्टेशनों पर निगरानी बढ़ायी गयी.
अगस्त में 123 केस, 119 लोगों की गिरफ्तारी
सोनपुर मंडल की ओर से अगस्त महीने में अलग-अलग रेलखंडों और स्टेशनों पर अलार्म चेन पुलिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस दौरान रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कुल 123 मामले दर्ज किये गये.
इन मामलों में 119 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गयी. अभियान के दौरान दोषी पाये गये लोगों से 55,550 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गये.
रेलवे का कहना है कि बिना उचित कारण ट्रेन की चेन खींचना यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के समयबद्ध संचालन में बाधा डालता है. इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित जांच और निगरानी जारी रहेगी.
कब चेन खींचना अपराध माना जाता है
ट्रेन में लगी अलार्म चेन का इस्तेमाल आपात स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए किया जाता है. लेकिन बिना उचित और वैध कारण के इसका इस्तेमाल करना दंडनीय है.
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण अलार्म चेन या संचार साधन का इस्तेमाल कर ट्रेन रोकने या उसकी गति कम करने पर कार्रवाई का प्रावधान है. ऐसे मामलों में रेलवे की ओर से केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
चेन पुलिंग से ट्रेन परिचालन पर पड़ता है असर
बिना वजह चेन पुलिंग होने पर ट्रेन को रोकना पड़ता है. इससे ट्रेन अपने निर्धारित समय से पीछे हो सकती है. इसके अलावा उसी रेलखंड पर पीछे से आने वाली दूसरी ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर पड़ सकता है.
रेलवे इसी वजह से यात्रियों से अपील करता है कि आपात स्थिति के अलावा अलार्म चेन का इस्तेमाल नहीं करें. नियमों का उल्लंघन करने पर आरपीएफ की ओर से कार्रवाई की जा सकती है.
रेलवे ने बढ़ायी निगरानी, आगे भी जारी रहेगा अभियान
सोनपुर मंडल में चेन पुलिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और संबंधित विभागों की ओर से निगरानी की जा रही है. प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
रेलवे का उद्देश्य ट्रेनों का परिचालन समय पर सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है. अधिकारियों के अनुसार, अनावश्यक चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या होती है कार्रवाई
चेन पुलिंग का मामला सामने आने पर आरपीएफ आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की संबंधित धारा में केस दर्ज कर सकती है. इसके बाद आरोपी को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है. मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है.
अगस्त में सोनपुर मंडल में दर्ज 123 मामलों में 119 लोगों की गिरफ्तारी और 55,550 रुपये जुर्माने की कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा रही.
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