सीवान: एससी-एसटी केस में फरार आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, एक माह में सरेंडर नहीं किया तो होगी कुर्की

Author Himanshu dwivedi|Edited by Vikash Jha
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एससी-एसटी मामले में फरार आरोपी के घरपुलिस ने चिपकाया इश्तेहार

इश्तेहार चस्पा करती पुलिस | Prabhat Khabar Network

Siwan News: सीवान में एससी-एसटी मामले के एक फरार आरोपी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपी के घर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया गया है. एक महीने के अंदर अदालत में पेश न होने पर उसकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती की जाएगी.

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Siwan News: सीवान में एससी-एसटी (SC-ST) मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक नामजद आरोपी के घर पर पुलिस ने बुधवार को डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया. पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई माननीय न्यायालय के कड़े आदेश पर पूरी की है. इस कार्रवाई के दौरान गांव में काफी संख्या में स्थानीय लोग पुलिसिया प्रक्रिया को देखने के लिए जुट गए थे.

एक माह का मिला समय

विशेष टीम ने जीरादेई थाना क्षेत्र के अकोल्ही गांव के फरार आरोपी के मुख्य घर और मवेशी रखने वाले स्थान (बथान) पर इश्तेहार चस्पा किया. इसके माध्यम से आरोपी को एक माह के भीतर हर हाल में संबंधित अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कड़ा निर्देश दिया गया है. अगर वह तय समय में नहीं आता है, तो आगे की दंडात्मक प्रक्रिया शुरू होगी.

विनोध यादव पर दर्ज है केस

एससी-एसटी थाना के सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अकोल्ही गांव निवासी शिवपूजन यादव के पुत्र विनोद कुमार यादव पर एससी-एसटी थाना कांड संख्या 18/26 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज है. आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी जिला न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से दूर था.

लगातार फरार रहने पर एक्शन

गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद इसके लगातार फरार रहने और पुलिस को चकमा देने के कारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा-82 के तहत कुर्की से पूर्व की यह उद्घोषणा और आदेश जारी किया है. इश्तेहार के माध्यम से आरोपी विनोद कुमार यादव को एक माह के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने का यह अंतिम विधिक अवसर दिया गया है.

होगी कुर्की-जब्ती की कार्रवाई

सब इंस्पेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय अवधि में आरोपी अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय के अगले आदेशानुसार उसकी पूरी चल-अचल संपत्ति की कुर्की-जब्ती (धारा-83) सहित अन्य कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन करते हुए इश्तेहार चस्पाने की यह संयुक्त कार्रवाई पूरी की गई है और आरोपी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

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