पत्नी व बेटी की हत्या में शशिकांत दोषी, सजा कल

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सीवान. एडीजे- आठ शशि भूषण कुमार की अदालत ने पत्नी व बेटी की पीट- पीट कर हत्या के मामले में नामजद एकमात्र अभियुक्त शशिकांत यादव उर्फ राजू को दोहरे हत्याकांड का दोषी ठहराया है. इस मामले में एक अगस्त को सजा सुनाई जायेगी.

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संवाददाता . सीवान. एडीजे- आठ शशि भूषण कुमार की अदालत ने पत्नी व बेटी की पीट- पीट कर हत्या के मामले में नामजद एकमात्र अभियुक्त शशिकांत यादव उर्फ राजू को दोहरे हत्याकांड का दोषी ठहराया है. इस मामले में एक अगस्त को सजा सुनाई जायेगी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तडवां निवासी शशिकांत यादव उर्फ राजू ने पुत्र नहीं होने से अपनी पत्नी रीना देवी से नाराज चल रहा था. नाराजगी इस कदर थी कि 15 फरवरी 2021 की रात 11:30 बजे शशिकांत उर्फ राजू ने लोहे की रड से अपनी पत्नी रीना देवी को पीट रहा था. मारपीट की आवाज सुनकर घर में सोई शशिकांत यादव की दोनों बेटियां सोनी कुमारी उर्फ साक्षी एवं निक्की कुमारी चिल्लाने लगी और मां को बचाने के लिए आगे बड़ी. गुस्से में पिता ने निक्की और सोनी कुमारी की भी पिटाई कर दी. इस घटना में सोनी कुमारी की मां रीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि घायल दोनों बेटियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान निक्की कुमारी की मौत हो गई. इस घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में सोनी कुमारी उर्फ साक्षी ने अपने पिता शशिकांत यादव उर्फ राजू के विरुद्ध मुफस्सिल थाने में नामजद प्राथमिकी 82 सन 2021 दर्ज करायी न्यायालय ने इस दोहरे हत्याकांड के एकमात्र अभियुक्त शशिकांत यादव उर्फ राजू को पत्नी एवं बेटी की हत्या का दोषी ठहराया है. इस मामले में एक अगस्त को सजा सुनाई जाएगी. अभियोजन की ओर से अच्छेलाल यादव ने न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया

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