Siwan News : शराब पीने के आरोपित को एक साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Dec 2024 9:57 PM
अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद द्वितीय राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने शराब पीने के आरोप में पकड़े गये अभियुक्त को एक साल के कारावास की सजा सुनायी है. बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.
सीवान. अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद द्वितीय राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने शराब पीने के आरोप में पकड़े गये अभियुक्त को एक साल के कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने आरोपित जितेंद्र राम को उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा दी है. बताया जाता है कि अभियुक्त जितेंद्र राम गुठनी के ग्राम जतौर का रहने वाला है. पहली बार जब वह शराब पीकर अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ, तो उसे पुनः शराब नहीं पीने की शर्त पर रिहा कर दिया गया, किंतु पुनः तीन माह बाद वह शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया. अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत दोषी पाते हुए गुरुवार को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है.
दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने की छापेमारी, नहीं मिली सफलता
सीवान जिले के सराय थाना क्षेत्र के मखदूम सराय लहेरा टोला मुहल्ले में 14 दिसंबर की देर रात रंगदारी मंगाने आये मो सैयद अली व पुरानी किला पोखरा निवासी इमामुद्दीन उर्फ फकीरा की लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. बुधवार की देर रात पुलिस टीम द्वारा हत्याकांड में शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गयी. इस दौरान कई घरों का पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद पुलिस को खाली हाथ थाना लौटना पड़ा. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से करीब आधा दर्जन लोगों की पहचान कर ली है. उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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